इससे पहले सरकार ने उन्हें 31 जनवरी को निलम्बित किया था। इसके खिलाफ कृष्ण कुमार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील की थी। अधिकरण ने निलम्बन की प्रक्रिया को अधूरी मानते हुए आदेश को स्थगित कर अधिकारी को पुराने पद पर पदस्थापित करने के निर्देश दिए। यह भी लिखा कि विभाग नियमानुसार आदेश पारित करता है, तो स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि अधिकरण के आदेश के साथ ही कृष्ण कुमार मीना ने शुक्रवार को जयपुर शहर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर जॉइन कर लिया था। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने रविवार के अंक में …निलंबन के सरकारी आदेश अपास्त, एक ही सीट पर दो-दो अधिकारी खबर प्रकाशित की थी।
सीएमओ ने मांगी रिपोर्ट तो विभाग फिर आया एक्शन में दागी अधिकारी के खिलाफ निलम्बन की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाने को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को ही रिपोर्ट मांगी। इसके बाद अब सहकारी विभाग ने बुधवार दुबारा आदेश जारी कर कृष्ण कुमार मीणा को फिर निलम्बित किया है। निलम्बन आदेश में लिखा है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर कृष्ण कुमार के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन है। उनके खिलाफ एसीबी में भी प्रकरण दर्ज है।