अब नए कार्ड के लिये दिक्कत खत्म इस सुविधा से वोटर कार्ड में संशोधन के बाद संशोधित वोटर आईडी (Online Voter ID Card) मिलने की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। आयोग ने सीएससी को डुप्लीकेट आईडी (Duplicate Voter ID Card) जारी करने की इजाजत दे दी है। इस बाबत सीएससी और प्रदेश के सीईओ के बीच एमओयू (समझौता) हुआ है।
मिलेगी डुप्लीकेट वोटर आईडी सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय ने बताया कि सर्विस सेंटर से डुप्लीकेट वोटर आईडी (Duplicate Voter ID Card) निकल सकेगी। इसके लिए फीस 25 रुपए और जीएसटी मिलाकर करीब 30 रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएससी से नए वोटरों का वोटर आईडी (New Voter ID Card) पहली बार नहीं निकलेगा। संशोधन के बाद या फोटो अपडेट कराने, गुम हो जाने पर ही डुप्लीकेट वोटर आईडी सीएससी से मिल जाएगा।
इस सुविधा के लिये बस देने होंगे एक रुपये सीएससी से लोग फॉर्म 6,7,8 और 8A भी भर सकते हैं। वह वोटर लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं। इन सबके लिये आपको बस एक रुपये देने होंगे। लेकिन फोटो अपडेट कराने के लिये दो रुपये देने होंगे। सीएससी योजना भारत सरकार (CSC Scheme Government of India) के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Program) के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सीएससी (CSC) से लोग आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana), किसान मानधन (Kisan Mandhan), प्रधानमंत्री श्रम योगी (Pradhanmantri Shram Yogi), प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना (Pradhanmantri Vyapari Mandhan Yojana), पैन (PAN Card), पॉसपोर्ट (Passport) के लिये आवेदन करते हैं।