अब नए कार्ड के लिये दिक्कत खत्म इस सुविधा से वोटर कार्ड में संशोधन के बाद संशोधित वोटर आईडी (Online Voter ID Card) मिलने की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। आयोग ने सीएससी को डुप्लीकेट आईडी (Duplicate Voter ID Card) जारी करने की इजाजत दे दी है। इस बाबत सीएससी और प्रदेश के सीईओ के बीच एमओयू (समझौता) हुआ है।
मिलेगी डुप्लीकेट वोटर आईडी सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय ने बताया कि सर्विस सेंटर से डुप्लीकेट वोटर आईडी (Duplicate Voter ID Card) निकल सकेगी। इसके लिए फीस 25 रुपए और जीएसटी मिलाकर करीब 30 रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएससी से नए वोटरों का वोटर आईडी (New Voter ID Card) पहली बार नहीं निकलेगा। संशोधन के बाद या फोटो अपडेट कराने, गुम हो जाने पर ही डुप्लीकेट वोटर आईडी सीएससी से मिल जाएगा।