सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा का उल्लेख अलग से किया है। जानकारी हासिल करने वाले परिवादी पीएस जाट के अनुसार आयुक्त गुमराह कर मामले को दबाने चाहते हैं। सूचना नहीं देने पर सहायक लोक सुचना अधिकारी आयुक्त को नोटिस तक जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके जानकारी नहीं दी जा रही है। इधर, कलक्टर ने प्रस्तुत अपील की सुनवाई के लिए अब सोमवार को दस्तावेजों के साथ परिवादी व सहायक लोक सूचना अधिकारी को कार्यालय में बुलाया है।