सीकर

सीकर में रहने वाले को आयुक्त इसलिए नहीं मानते यहां का नागरिक

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में नगर परिषद आयुक्त ने परिवादी को लिखा है कि केवल नागरिक को ही अधिकृत किया गया है।

सीकरNov 28, 2017 / 12:28 pm

vishwanath saini

सीकर. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के संदर्भ में नगर परिषद आयुक्त ने परिवादी को लिखा है कि इसके लिए केवल नागरिक को ही अधिकृत किया गया है। इसलिए सूचना का यह अनुरोध निस्तारित किया जाता है। आयुक्त ने इसके लिए बाकायदा प्रथम अपील अधिकारी अर्थात नगर परिषद के सभापति के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत करने की जानकारी भी भिजवाई है।
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा का उल्लेख अलग से किया है। जानकारी हासिल करने वाले परिवादी पीएस जाट के अनुसार आयुक्त गुमराह कर मामले को दबाने चाहते हैं। सूचना नहीं देने पर सहायक लोक सुचना अधिकारी आयुक्त को नोटिस तक जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके जानकारी नहीं दी जा रही है। इधर, कलक्टर ने प्रस्तुत अपील की सुनवाई के लिए अब सोमवार को दस्तावेजों के साथ परिवादी व सहायक लोक सूचना अधिकारी को कार्यालय में बुलाया है।

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