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सीकर

भुगतान के लिए आरबीआई जारी करेगा टोकन

ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जारी गाइडलाइन को बढ़ाया

सीकरJan 05, 2022 / 09:44 am

Puran

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सीकर। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान होने वाले फ्रॉड को लेकर रिजर्व बैंक की ओर से शुरू की गई भुगतान के लिए टोकन व्यवस्था को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार ऑनलाइन मर्चेंट को भुगतान के लिए पुरानी व्यवस्था 30 जून 2022 जारी रहेगी। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जारी गाइडलाइन को बढ़ाया बैंकिंग एक्सपर्ट सुधेश पूनिया ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन भुगतान के लिए ग्राहक को किसी भी पेमेंट के दौरान अपनी गोपनीय जानकारी दस्तावेज के जरिए बैंक को देनी होगी। इसके बाद बैंक टोकन नम्बर जारी करेगा। जिसके आधार पर भुगतान लिया जा सकेगा और ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सकेगा। इसके अलावा ई कामर्स कंपनियों को भी भुगतान करते समय कार्ड की पूरी डिटेल नहीं देनी होगी। टोकन नम्बर के आधार पर भुगतान होगा। जिससे कभी भी संबंधित ई कॉमर्स कंपनी ग्राहक की पूरी जानकारी नहीं रख पाएगी।
वैकल्पिक रहेगी व्यवस्था

गाइडलाइन के अनुसार, टोकन व्यवस्था ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसे लेने के लिए ग्राहकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ग्राहक इस व्यवस्था के तहत डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट भी तय कर सकते हैं। कोई भी स्टोर संचालक ग्राहक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड का विवरण स्टोर नहीं कर सकेंगे। जिससे लेन-देन सुरक्षित होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। ग्राहक हर ट्रांजेक्शन की लिमिट के साथ-साथ रोजाना लेनदेन की लिमिट भी तय कर सकते हैं।सबसे अच्छी बात है कि टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम में भाग लेने वाली सभी कंपनियों आरबीआई से पंजीकृत होंगी और ग्राहकों की भी मंजूरी लेनी होगी

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