यह दिए निर्देश
-विद्यार्थी इंटरनेट का उपयोग बिना जागरूकता के करते हैं तो अवैध गतिविधियों, साइबर धमकियों, जालसाजी या अन्य गंभीर स्थतियों के शिकार हो सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग पर नियंत्रण रखें।
-विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षित किया जाए।
-इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित सामग्री ब्लॉक की जाए। फिल्टरिंग व ब्लॉकिंग प्रणालियों की निरंतर समीक्षा की जाए।
-इंटरनेट के उपयोग की सुविधा इस प्रकार रखी जाए कि इसके उपयोग के समय बच्चे अच्छी तरह दिखाई देते रहें।
-विद्यार्थियों के आयु वर्ग के अनुसार पूर्व निर्धारित चुनिंदा वेबसाइट का उपयोग ही अनुमत किया जाए।
-अभिभावकों, शिक्षकों व अन्य स्टाफ को भी इंटरनेट सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाए।
-अवैध सामग्री देखते हुए मिलने पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
– विद्यालय छोडऩे पर यूजरनेम व पासवर्ड तत्काल बंद किए जाएं।
-लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाए।
-मोबाइल का उपयोग किसी भी सूरत में नहीं किया जाए।
-समुचित मानकों के अनुसार एंटीवायरस अथवा पैरेंटल कंट्रोल फिल्टर्स युक्त कम्प्यूटर्स का उपयोग किया जाए।
-स्कूल बसों में भी इंटरनेट या अन्य किसी प्रकार की डिवाइस का उपयोग नहीं हो।
-स्कूल बस के चालक/परिचालक के मोबाइल की भी नियमित जांच की जाए।