2019 में हुई थी वारदात
पीडि़त पक्ष की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि 20 सितंबर 2019 को पीडि़ता ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि वह दो साल से अपने पति के साथ सीकर में किराये के मकान में रहती है। एक साल से उसका विधि से संघर्षरत किशोर देवर भी उसके साथ ही रहता है। जो उसके पति के साथ पीओपी का काम करता है। 19 सितंबर को वह खाना खाकर अपने पति व पुत्र के साथ सो गई थी। रात को लाइट जाने पर उसका पति उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसके देवर ने कमरे में अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति की जगह देवर के होने का पता चलने पर वह चिल्लाई तो पति व मकान मालिक मौके पर पहुंचे। जिसके बाद इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।