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अब शादी समारोह के जश्र में ऐसा किया तो होगी जेल, सरकार ने दिए कड़े निर्देश

शादी-उत्सव के समारोह में बंदूक या पिस्तोल से फायरिंग कर जश्न मनाने वाले को अब जेल जाना होगा।

सीकरMay 17, 2019 / 04:49 pm

Vinod Chauhan

शादी-उत्सव के समारोह में बंदूक या पिस्तोल से फायरिंग कर जश्न मनाने वाले को अब जेल जाना होगा।

अब शादी समारोह के जश्र में ऐसा किया तो होगी जेल, सरकार ने दिए कड़े निर्देश

सीकर.

शादी-उत्सव के समारोह Marriage Ceremony में बंदूक या पिस्तोल से फायरिंग firing कर जश्न मनाने वाले को अब जेल जाना होगा। ताकि जान-माल की रक्षा के लिए मिले लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग को रोका जा सके और खुशियां मनाने के नाम पर हवा में गोली दागने की परंपरा को मिटाया जा सके। इसके लिए गृह विभाग ने ऐसे लोगों को चिंह्ति कर पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं और पकड़ में आने वाले पर अपराधिक कार्रवाई कर उसको जेल भिजवाने की बात कही है।


असुरक्षा का माहौल
ऐसा कई बार देखने को मिला है कि वैवाहिक कार्यक्रम, सामाजिक महोत्सव व अन्य समारोह में लोग खुशियां मनाते समय सुरक्षा व्यवस्था को भूल जाते हैं और सबके बीच गोली चलाकर या कारतूस छोडकऱ धमाका कर डालते हैं। इससे असुरक्षा का माहौल तैयार होता है और कई बार निशाना चूकने पर सामने वाले को गोली तक लग जाती है। इसके बाद भगदड़ मचने और आपसी विवाद का खतरा उत्पन्न नहीं हो इस पर नकेल डालने के लिए पुलिस ने यह कवायद शुरू की है।


ये दिए निर्देश
लाइसेंस प्राप्त हथियार का विवाह समारोह में प्रदर्शन, दुरुपयोग रोकने के संबंध में गृह विभाग ने निर्देश भिजवाए हैं। जिनमें कहा गया है कि आयुध अधिनियम के प्रावधानों के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र किसी विशिष्ट प्रयोजन तथा आत्मरक्षा के उदेश्य से दिए जाते हैं। ऐसे में हथियार का उपयोग विवाह, समारोह पर प्रदर्शन, दुरुपयोग न करने, प्रावधानों क उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए अगले का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाए।


लाइसेंस होगा निरस्त
निर्देशों के बाद पुलिस भी अब ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो, शादी समारोह में खुलेआम हथियार लेकर चलते हैं और भीड़ में अपनी दबंगई दिखाने के लिए फायरिंग तक कर डालते हैं। लेकिन, अब यह नहीं चलेगा। अगर कोई हवा में फायर करता हुआ मिला तो पुलिस उसके हथियार का लाइसेंस निरस्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई अलग से अमल में लाएगी।

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