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शिक्षा निदेशालय का राजस्थान के सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी, न मानने पर होगी कार्रवाई

Rajasthan News : शिक्षा निदेशालय का राजस्थान के सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने पत्र में शिक्षा मंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए निर्देशों की पालना करने की हिदायत दी है।

सीकरDec 24, 2024 / 12:52 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan News : राजस्थान के स्कूलों में बच्चे अब कुरकुरे, चिप्स व बिस्किट के पैकेट जैसे आइटम नहीं ले जा सकेंगे। स्कूल स्टाफ भी चाय-कॉफी के लिए प्लास्टिक के गिलास का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ये सब शिक्षा निदेशालय के एक पत्र की वजह से होगा। जिसमें प्रदेश की सभी स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने के निर्देश शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी पत्र में स्कूलों को स्वच्छ रखने के लिए आसपास के 200 मीटर परिधी तक में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए कहा गया है।

हर शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाने के निर्देश

सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबन्धित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्कूलों में हर शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाने के निर्देश भी दिए हैं। जिसमें विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने व परिजनों को भी इस संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नो बेग डे में भी एक पीरियड में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के महत्व को समझाया जाएगा।
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शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी होगा प्रतिबंधित

सीताराम जाट के अनुसार सिंगल प्लास्टिक का उपयोग शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी प्रतिबंधित होगा। वहां भी कर्मचारी डिस्पोसेबल आइटम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। निदेशक सीताराम जाट ने पत्र में शिक्षा मंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए निर्देशों की पालना करने की हिदायत दी है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार स्कूलों को प्लास्टिक मुक्त जोन बनाया जाएगा। जिसमें स्कूल के अलावा नजदीकी 200 मीटर परिधि में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाएगा।
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संस्था प्रधानों को निर्देश जारी करेंगे

निदेशालय से स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसे लेकर सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए जाएंगे।
घीसाराम भूरिया, एडीईओ (जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग), सीकर

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