सिद्धार्थनगर

बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को कोर्ट ने सुनाई सजा, फिर मिली जमानत

आचार संहिता के मामले में लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद के खिलाफ बांसी में एसडीएम ने दर्ज कराया था मामला

सिद्धार्थनगरDec 22, 2017 / 07:32 pm

Akhilesh Tripathi

जगदंबिका पाल

सिद्धार्थनगर. लोक चुनाव के दौरान वर्ष 2014 में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सांसद जगदम्बिका पाल सहित सात लोगों को सीजेएम कोर्ट ने एक माह की सजा व सौ रूपए जुमाने की सजा सुनाई। हालांकि सीजेएम ने सांसद की अपील पर मौके पर ही जमानत दे दी। आचार संहिता के मामले में चुनाव के दौरान सांसद के खिलाफ बांसी में एसडीएम द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जो काफी चर्चा में रहा था।
 

लोक सभा चुनाव के दौरान बांसी में रैली में निर्धारित समय से अधिक समय तक रैली करने तथा रैली के लिए ली गई अनुमति में शर्तो का पालन न करते हुए उसका उल्लंघन किए जाने पर तत्कालीन एसडीएम द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। एसडीएम का आरोप था कि अधिक निर्धारित समय पर रैली का समापन नहीं हुआ था, शर्त के अनुसार निर्धारित संख्या में वाहनों का काफिला न होते हुए काफिले में वाहनों की संख्या काफी अधिक रही। जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था।
 

शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम संजय चौधरी ने सांसद जगदम्बिका पाल व उनके साथ रिंकू पाल सहित सात लोगों को एक माह की सजा के साथ सौ रूपए का जुर्माना लगाया। सांसद की ओर से जमानत की अपील पर उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल भी कोर्ट में मौजूद रहे। सांसद जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद रहे। बाद में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने डुमरियागंज सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। लोक सभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही यह आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में इनके खिलाफ बांसी के तत्कालीन एसडीएम की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था, जो काफी चर्चा में रहा।
 

BY- SURAJ SINGH

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