sambal yojana fraud : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आना वाली बदरवास जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार से जुड़े नित नए अलग-अलग मामलों का लगातार खुलासा हो रहा है। यहां लगभग हर रोज कोई न कोई घोटाले से जुड़ा मामला जिन्न की उजागर हो जाता है।
बदरवास जनपद की ग्राम पंचायत बारई में पीएम आवास और पीएम प्लस योजना में 27 लाख की राशि फर्जी हितग्राहियों के खाते में डालने के मामले की जांच रिपोर्ट सामने आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार की प्रभावी संबल योजना को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। यहां योजना के अंतर्गत बांटी जाने वाली राशि को मृतक के परिजन तक नहीं पहुंच सकी है।
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अपात्रों को दे दी पात्र हितग्राहियों की स्वीकृत राशि
जानकारी के अनुसार, बदरवास जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिजरोनी के निवासी राजकुमार बाल्मिक साल 2019 से लगातार संबल राशि नहीं मिलने को लेकर सीएण हेल्पलाइन नंबर 181 और जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस मामले में जब जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने प्राथमिकता से इस मामले के जांच के निर्देश दिए तो मामला कुछ और ही सामने आया। यही नहीं, मामले में एक नहीं चार लोगों को प्रदेश स्तर से 10 लाख राशि स्वीकृत हुई पर जनपद पंचायत के तत्कालीन जिम्मेदारों ने उक्त राशि उन लोगों में वितरित कर दी, जो योजना के पात्र ही नहीं थे और जो पात्र हितग्राही हैं वो अबतक राशि के लिए भटक रहे हैं।कलेक्टर से कारर्वाई की मांग
इस संबंध में बदरवास जनपद पंचायत के सीईओ अरविंद शर्मा ने कलेक्टर को पत्र क्रमांक संबल 202/1324 दिनांक 8 जुलाई को जांच के संबंध में पत्र लिखकर सही हितग्राहियों को भुगतान हेतु शासन से जारी राशि और स्वीकृत राशि अन्य हितग्राहियों को देने के मामले का खुलासा किया है। उन्होंने अपने पत्र में कलेक्टर से मामले में कारर्वाई करने और उक्त राशि की वसूली करने के लिए अपील की है। मामले में दो तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के तरफ जांच की सुई घूमती दिख रही है। यह भी पढ़ें- सड़क किनारे खड़ी यात्री बस में बेलगाम दौड़ते ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 3 की मौत 6 घायल
जांच रिपोर्ट में खुलासा, अब होगी रिकवरी
ग्राम बिजरोनी में रहने वाले मृतक राजकुमार बाल्मिक के पिता पूरन सिंह द्वारा सीएम हैल्पलाइन क्रमांक 25397757 पर शिकायत दर्ज कराई है कि, राजकुमार की मृत्यु पर संबल अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अभिलेख के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि राजकुमार की मृत्यु पर उनके पिता पूरनसिंह वाल्मीक का प्रकरण दिनांक 13.06.2019 को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश शाक्य द्वारा संबल पोर्टल पर स्वीकृत किया गया था। श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर के आदेश कमांक / 327 दिनांक 27.06.2019 से प्रदाय 10 लाख रूपए राशि मिली थी, जिसमें 5 हितग्राहियों को 2 लाख के मान से का भुगतान किया जाना था। लेकिन, संबंधित शाखा लिपिक और दिनेश शाक्य तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जानबूझकर 3 अन्य हितग्राहियों को राशि का भुगतान कर दिया जबकि पात्र हितग्राही मृतक राजकुमार बाल्मिक ग्राम बिजरौनी, मृतक जगराम आदिवासी ग्राम सुनाज, मृतक नारायणी सहरिया ग्राम गागोनी शेष रह गए, जिन्हें शासन से संबल की राशि स्वीकृत तो हुई, लेकिन भुगतान अन्य किसी को कर दिया गया, जिनका नाम शासन से प्राप्त भुगतान योग्य सूची में सम्मिलित नहीं थे।
प्रकरण में वर्णित एक हितग्राही बतीबाई निवासी सेसई को वास्तविक हितग्राही कल्याण किरार निवासी बिजरोनी को पोर्टल द्वारा लक्ष्मी नारायण पिप्पल तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2022 से भुगतान हुआ है। अन्य हितग्राहियों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ हैं। दिनेश शाक्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्तमान में जनपद पंचायत गोहद जिला भिंड में पदस्थ हैं। शाक्य दिनांक 28.03.2018 से 23.02.2021 तक जनपद पंचायत बदरवास में पदस्थ रहे हैं। अतः तत्समय पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों दिनेश शाक्य तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और तत्कालीन शाखा लिपिक वसूली की जाना प्रस्तावित है, ताकि शासन से प्राप्त सूची से भिन्न अन्य हितग्राहियों को भुगतान की गई राशि के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाना तय है।
शासन से प्राप्त सूची में छोड़े गए हितग्राहियों, जिन्हें राशि भुगतान की जाना है, उनके नाम शासन से प्राप्त भुगतान योग्य सूची में से छोड़ा गया है, जिसके कारण आज दिनांक तक उपरोक्त हितग्राही लाभ से वंचित हैं और उन्हें भुगतान नहीं हो सका है, जिनमें से 1 अ०जा० एवं 2 सहरिया आदिवासी वर्ग के हितग्राही हैं, जिनको लाभ से वंचित किया गया हैं। अतः हितग्राही की सीएम हेल्पलाईन का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हितग्राही दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और वसूली के लिए जनपद पंचायत बदरवास के सीईओ वे लिखा है।
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जनपद पंचायत वो 5 हितग्राही जिन्हें संबल योजना के तहत लाभ मिलना था, लेकिन 10 लाख भुगतान किसी और को कर दिया गया-
जनपद पंचायत वो 5 हितग्राही जिन्हें संबल योजना के तहत लाभ मिलना था, लेकिन 10 लाख भुगतान किसी और को कर दिया गया-
संख्या अपात्र हितग्राही पात्र हितग्राही
1-बती/कल्ला कल्याण किरारआदिवासी
2-पांचों बाई/पहलवान राजकुमार मेहतर
आदिवासी
3-बैनाबाई/सुनील जगराम आदिवासी
लोधी
4-आशाबाई/बसंत नारानी सहरिया
आदिवासी
5-वीरेंद्र /कोमल सिंह पप्पीबाई सहरीय
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क्या कहते हैं तत्कालीन जिम्मेदार ?
बदरवास जनपद के तत्कालीन सीईओ दिनेश शाक्य का कहना है कि मैं रिकॉर्ड देखकर ही बता पाऊंगा की किस मामले में रिकवरी निकाली जा रही है, चुकी बदरवास से स्थांतरित हुए भी लंबा समय हो गया है। वहीं, बदरवास जनपद के तत्कालीन सीईओ एल.एन पीपल का कहना है कि मुझे ध्यान नहीं है। पता करता हुं, किस प्रकरण का ये मामला है। इसके बाद ही कुछ कह सकूंगा।