न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल सोनी, मज्जी बाई पत्नी इस्माइल, हितेन्द्र सोनी पुत्र कृष्ण कुमार सोनी, अशोक कुमार सोनी पुत्र प्रभुलाल सोनी, जफर मोहम्मद पुत्र फजल मोहम्मद, आशा पत्नी महावीर लोधा, अविनाश कंषाना पुत्र जसवंत सिंह कंषाना, असगर अली पुत्र ईमाम अली, महमूम खान पुत्र हमिद खान, अब्दुल रहीस पुत्र मोहम्मद इस्माइल, दुर्गाप्रसाद मंगल पुत्र जगदीश मंगल, गिर्राज गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता, महेशराज सोनी पुत्र रामप्रसाद सोनी, उमरदराज पुत्र रहमत उल्ला, रतनलाल पुत्र रविशंकर मुदगल, मोबिन पुत्र उजीर, जुम्मा पुत्र उजीर, सुरेन्द्र कुमार गौतम पुत्र मोहनलाल गौतम, कृष्णकांत अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल, नजम इकबाल पुत्र नजर अली, अशोक सर्राफ पुत्र कुंजबिहारी सर्राफ निवासी श्योपुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों के क्रय-विक्रय पंजीयन एवं नामातंरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।
राजस्व टीम ने किया सलापुरा में कॉलोनी का सीमांकन
एसडीएम लोकेन्द्र सरल के निर्देश पर आरआइ टीएस लकड़ा एवं पटवारियों की टीम द्वारा सलापुरा स्थित लोकेश विहार कॉलोनी का सीमांकन किया गया। जिसमें पाया गया कि कॉलोनी की भूमि से लगी शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 185 रकबा लगभग 4 बिसवा को कॉलोनी में शामिल कर रोड बनाया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर कॉलोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही के लिए तहसीलदार श्योपुर को भेजा गया है।
एसडीएम लोकेन्द्र सरल के निर्देश पर आरआइ टीएस लकड़ा एवं पटवारियों की टीम द्वारा सलापुरा स्थित लोकेश विहार कॉलोनी का सीमांकन किया गया। जिसमें पाया गया कि कॉलोनी की भूमि से लगी शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 185 रकबा लगभग 4 बिसवा को कॉलोनी में शामिल कर रोड बनाया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर कॉलोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही के लिए तहसीलदार श्योपुर को भेजा गया है।