वादी के अधिवक्ता नरेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 में 23 अप्रैल को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बसी में फैजान नाम के युवक की उसके घर से बुलाकर की हत्या कर दी गई थी। इसका शव श्यामली-श्यामला के जंगल में पड़ा हुआ मिला था। फैजान के पिता ने पुलिस को पूरी घटना बताते हुए आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब जांच की तो उसमें चार लोगों के नाम गलत पाए गए। जिन्हें पुलिस ने निकाल दिया था जबकि बाकी बचे आरोपी हैदर, मोमिन, वाहिद और फैसल पुत्रगण मेहताब निवासी ग्राम चित्रों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अब अदालत ने पुलिस की चार्जशाटी पर आए साक्ष्य और गवाहों की गहावी के आधार पर चारों भाइयों को दोषी मानते हुए इन्हें सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार हुड्डा की अदालत से यह फैसला आया है। अदालत ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले कहा है कि यदि ये लोग अर्थदंड नहीं जमा कराते हैं तो इन्हें एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैंसले का फैजान के परिजनों ने स्वागत किया है।
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