निचली अदालत में चिन्मयानंद के खिलाफ कार्यवाही शुरू वर्ष 2018 में, योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया। बलात्कार पीड़िता ने आपत्ति दायर करने के बाद सीजेएम द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में, पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि, अगर मामला वापस ले लिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर शाहजहांपुर में निचली अदालत में मामले की कार्यवाही शुरू हुई।
यह भी पढ़े – लखीमपुर खीरी कांड पर सांसद का गुस्सा कहा, यदि आरोपित शादीशुदा है तो जमीन में गाड़कर पत्थरों से मार डाला जाए हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे – शाहजहांपुर एसपी निचली अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि, आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर को पेश किया जाए। शाहजहांपुर के एसपी संजय कुमार ने कहा, हमें एनबीडब्ल्यू के बारे में पता चला है, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।