
सिवनी. जिले के आठ महाविद्यालय (कॉलेज) में सोमवार को छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। इधर ३० अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने छात्र हित के मुद्दों का घोषणा पत्र (मेनीफेस्टो) जारी कर दिया है। सोमवार को आरक्षण की घोषणा के तत्काल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रेसवार्ता आयोजित कर चुनाव को लेकर अपनी बात कही।
इस अवसर पर जिला संयोजक अंकित ठाकुर, जिला प्रमुख रोनक श्रीवास्तव, जिला सहसंयोजक बादल बेन, जिला छात्रा प्रमुख रूपाली, विभाग सहसंयोजक विवेक दुबे, जिला मीडिया प्रभारी आयुष चौहान सहित अन्य ने छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों की समस्या के समाधान व छात्र हित के मुद्दे पर चुनाव लडऩे की बात कही। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से शिक्षा में गुणवत्ता और विद्यार्थियों को व्यवस्था, छात्राओं के आवागमन के लिए परिवहन साधन, गरीब छात्रों की फीस माफी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। छात्रसंघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने हैं। इसमें विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर कक्षा प्रतिनिधि को चुनेंगे और चुने हुए कक्षा प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव का निर्धारण करेंगे।
इन महाविद्यालय में होंगे चुनाव -
शासकीय महाविद्यालय बरघाट, शासकीय महाविद्यालय घंसौर, शासकीय आर्टर्स एवं कॉमर्स महाविद्यालय केवलारी, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लखनादौन, नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय सिवनी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवरि में छात्रसंघ चुनाव होने हैं।
कलेक्टर, एसपी करेंगे ये इंतजाम -
छात्रसंघ चुनाव के सम्बंध में मंत्रालय कार्यालय के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं एसपी को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शासकीय व अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव ३० अक्टूबर को होना है। यह चुनाव कार्यक्रम २३ अक्टूबर से ३० अक्टूबर तक चलेगा। इस अवधि में सभी महाविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह भी निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने को कहा गया है।
मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित -
महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, शासकीय सेवक ३० अक्टूबर को प्रात: ८ बजे से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। प्राचार्य की अनुमति के बिना चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
Published on:
24 Oct 2017 12:22 pm
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