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Good news: चार दंपति के लिए खुशियां लेकर आई लोक अदालत, खुशी-खुशी घर वापसी

नेशनल लोक अदालत में 979 प्रकरणों का हुआ निराकरण

सिवनीDec 16, 2024 / 06:39 pm

ashish mishra

सिवनी. वर्षों से जिस न्यायालय से उन्हें तारीख पर तारीख मिल रही थी आज वहीं से बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय के चक्कर काट रहे सैकड़ों वादी-परिवादी के लिए शनिवार का सबेरा एक बड़ी राहत लेकर आया। नेशनल लोक अदालत में उनके प्रकरणों का निराकरण हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों की खुशी देखते ही बनी। कोई हाथ मिला रहा था तो कोई गले मिल रहा था तो कोई आभार जता रहा था। वहीं सुलह समझाइश के माध्यम से 4 दंपति को एक साथ रहने को रजामंद कर उनकी सुखद घर वापसी करवाई गई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के तत्वावधान में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चेक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। साथ ही बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
22 खंडपीठों में रखे गए प्रकरण
नेशनल लोक अदालत में 22 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक 1718 प्रकरण रखे गए, जिनमें 197 प्रकरण निराकृत किए गए। धारा 138 चेकबाउंस के 440 प्रकरण रखे गए, जिनमें 41 प्रकरण निराकृत किए गए। 9357809 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 268 प्रकरण रखे गए, जिनमें 43 प्रकरण निराकृत हुए एवं राशि 29331000 का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 167 रखे गए, जिनमें 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 728620 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 62 प्रकरण रखे गए, जिनमें 55 प्रकरण निराकृत हुए एवं 624636 रुपए समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 547 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें 38 प्रकरण निराकृत हुए। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के 10 रखे गए प्रकरणों में से 6 प्रकरण निराकृत हुए एवं 5365470 रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया एवं अन्य मामलों के रखे गए 47 प्रकरण में से 15 प्रकरण का निराकरण किया गया।
बैंक वसूली के 2593 में से 119 प्रकरण में समझौता
इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 2593 प्रकरण रखे गए, जिनमें 119 प्रकरणों में आपसी समझौते से 9367510 रुपए की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 3710 रखे गए, जिनमें 247 प्रकरण निराकृत हुए एवं 968000 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 848 प्रकरण रखे गए, जिनमें 154 प्रकरण निराकृत हुए एवं 1133145 रुपए की जलकर की राशि वसूल की गई । इसके अतिरिक्त अन्य प्रिलिटिगेशन के 1374 प्रकरण में से 48 निराकृत हुए।
मृतक शिक्षिका के वारिसों को 77 लाख की क्षतिपूर्ति
न्यायालय बलवीर सिंह धाकड़ की खंडपीठ ने 2 वर्ष पूर्व के एमएसीटी के लंबित डेथ क्लेम प्रकरण में मृतक जो कि शिक्षिका थी के वारिसों को 77 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। नेशनल लोक अदालत की यह विशेष उपलब्धि रही। लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मनीषा बसेर की खडपीठ में कुल 17 प्रकरणों का राजीनामा व सुलह समझाइश के माध्यम से 4 दंपत्तियों को एक साथ रहने को रजामंद कर उनकी सुखद घर वापसी करवाई गई। दंपत्तियों को प्रधान जिला न्यायाधीश ने फलदार पौधे आर्शीवाद स्वरूप प्रदान किया।
अधिकारियों ने किया भ्रमण
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चन्द्र राय की अध्यक्षता में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रवि कुमार गोल्हानी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मनीषा बसेर, जिला न्यायाधीश केएम अहमदए,प्रेमा साहु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्मण कुमार वर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने नेशनल लोक अदालत आयोजन स्थल का भ्रमण भी किया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय की भांति तहसील विधिक सेवा समितियों लखनादौन, घंसौर एवं केवलारी में भी न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में किया गया।

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