script37 प्राइवेट स्कूलों को जारी हुई अंतिम चेतावनी | Patrika News
सिवनी

37 प्राइवेट स्कूलों को जारी हुई अंतिम चेतावनी

– अभिभावकों से लिए जा रहे शुल्क में वृद्धि का मामला

सिवनीOct 03, 2024 / 05:06 pm

sunil vanderwar

जिला शिक्षा

जिला शिक्षा

सिवनी. जिले के प्राइवेट स्कूलों के शुल्क में मनमानी वृद्धि सहित किताब, यूनिफार्म व अन्य शुल्क लिए जाने की शिकायतें शासन-प्रशासन तक पहुंचती रही हैं। प्रशासन ने शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए प्राइवेट स्कूलों से शुल्क वृद्धि की जानकारी मांगी, लेकिन जिले के 37 प्राइवेट स्कूलों ने बार-बार सूचना के बाद भी जानकारी नहीं दी है। इन स्कूलों के खिलाफ अब अंतिम चेतावनी का आदेश पत्र जारी हुआ है।

जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे ने बताया कि जिले में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई एवं अन्य सभी प्रकार बोर्ड से संबध्द अशासकीय स्कूलों में ली जा रही शुल्क के संबंध में पूर्व में दो बार स्कूलों को नोटिस जारी कर विद्यार्थियों से लिए जा रहे शुल्क संबंधी जानकारी मांगी जा चुकी है। लेकिन अब तक न तो शुल्क सम्बंधी जानकारी दी गई और न ही शुल्क में वृध्दि की जानकारी देने में निजी स्कूल प्रबंधन ने कोई गंभीरता दिखाई है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई की तैयारी में हैं।

ऐसे सभी 21 प्राइवेट स्कूलों को शुल्क की जानकारी नहीं देने के कारण मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन विधेयक 2020 के तहत विद्यालयों को अंतिम सूचना जारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ऐसे छह अशासकीय विद्यालय जिनके सत्र 2022-23 की तुलना में सत्र 2023-24 में 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृध्दि की गई, इन विद्यालयों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। फिर भी इन संस्थाओं ने जबाब प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन संस्थाओं को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

कहा कि ऐसे 10 अशासकीय विद्यालय जिनके सत्र 2023-24 की तुलना में सत्र 2024-25 में 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृध्दि की गई। इन विद्यालयों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। फिर भी इन संस्थाओं ने जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। उन संस्थाओं को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी देते कहा कि इस दी जा रही सूचना के उपरांत मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन विधेयक 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत समिति के द्वारा एकपक्षीय निर्णय लिया जाकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Seoni / 37 प्राइवेट स्कूलों को जारी हुई अंतिम चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो