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सिवनी

सडक़ कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार से मांगा जवाब

सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) आदेश पारित किया है।

सिवनीNov 22, 2024 / 02:10 pm

ashish mishra

bad road constructed by railway

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सिवनी. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी ने कलेक्टर संस्कृति जैन के निर्देशानुसार संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिंदवाडा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी बालाघाट एमडी गपनत पटेल के विरूद्ध ग्राम सीलादेही से नगझर तक किए जा रहे सडक़ चौड़ीकरण कार्यों में लापरवाही बरतने से दुर्घटना की संभावनाओं को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) आदेश पारित किया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोंरेशन लिमिटेड छिंदवाड़ा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी सडक़ का चौडकऱण कार्य कर रही है। इनके द्वारा एक तरफ की सडक़ की खुदाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन होने से भारी मात्रा में धूल-मिट्टी उडऩे से दुर्घटना की संभावना है। साथ ही आमजनों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पडऩे की संभावना को लेकर आदेश पारित किया गया है। अनावेदकों से सात दिवस की समयावधि में जवाब मांगा गया है।

सांसद ने किया जलाशय परियोजना का निरीक्षण
सांसद भारती पारधी ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ कांचना मंडी जलाशय एवं नहरों का निरीक्षण किया। उन्होंने नहर, स्ट्रक्चर खुदाई, लाइनिंग और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को खामियों का तत्काल निराकरण कर परियोजना से कांचना, मंडी, मानेगांव, सरेखा, पिंडरई, मोहगांव, जावरकाठी, जेवनारा, साल्हे सहित अन्य गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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