सिवनी. अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज प्रताडऩा से तंग आकर विवाहिता द्वारा फंसी लगाने के मामले में दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। लूघरवाड़ा निवासी मृतिका कविता मालवी के पति विशाल द्वारा 11 सितंबर 2021 को आरक्षी केन्द्र सिवनी में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उसने बताया था कि वह सुबह नगर पालिका काम के लिए चला गया था। कुछ देर बाद उसके दोस्त नन्दू मालवी ने उसे फोन पर सूचना दी कि पत्नी कविता ने अपने बेडरूम में फांसी लगा ली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी पति विशाल, देवर शुभम, सास लीलाबाई, ननद कल्पना, संध्या, विनीता के द्वारा दहेज की मांग को लेकर एवं कविता के चरित्र को लेकर प्रताडि़त करते थे। प्रताडऩा से तंग आकर कविता ने फांसी लगा ली। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से उमा चौधरी वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा सबूत प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
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