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सीहोर SP के खिलाफ वारंट जारी, जानें क्यों मानवाधिकार आयोग ने उठाया ये कदम

Human Rights Commission: सीहोर के एसपी मयंक अवस्थी के खिलाफ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है।

सीहोरJan 02, 2025 / 04:02 pm

Akash Dewani

Bailable warrant issued against Sehore SP by Human Rights Commission
Human Rights Commission: मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को बड़ा एक्शन लेते सीहोर एसपी मयंक अवस्थी के खिलाफ 5 हजार रूपए का जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने उन्हें 29 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर उनके समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर साल 2023 के एक मामले में अब तक जवाब न देने के कार यह एक्शन लिया है।

इस मामले को लेकर हुआ एक्शन

दरअसल, पिछले साल 14 मार्च को कमल सिंह नाम के व्यक्ति ने आवेदन किया था कि उनकी बेटी को भागकर ले जाने को लेकर गोपाल नाम के युवक के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। मानवाधिकार आयोग ने मामला दर्ज कर सीहोर एसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। इस मामले की आयोग ने निरंतर सुनवाई की लेकिन, सीहोर एसपी को विभिन्न तारीखों पर पत्र एवं स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद आयोग को कोई जवाब नहीं मिला।
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इसके बाद आयोग ने 27 अगस्त 2024 को उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पत्र जारी कर 26 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इस पर भी सीहोर एसपी मयंक अवस्थी की तरफ से न कोई जवाब नहीं आया और ना ही 26 सितंबर 2024 को वह आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिसके बाद आयोग ने अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32(ग) के तहत एसपी पर 5000 हजार रूपए का जमानती वारंट जारी करते हुए आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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