इन सभी को 27 सितम्बर को वन विभाग के पीजी कॉलेज के पास स्थित कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन सभी आवेदकों को केवल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद गाइड की भर्ती दी जाएगी। इस श्रेणी में गाइडलाइन के अनुसार साक्षात्कार का प्रावधान निर्धारित नहीं है। इसी प्रकार वन विभाग की ओर से उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों में कम से कम 15 साल काम करने वाले कार्मिकों की बेरोजगार संतानों को रोजगार मुहैया कारने के लिए ईडीसी श्रेणी में कुल दस प्रतिशत पदों पर भर्ती के लिए 25 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी आवेदकों का साक्षात्कार तीस सितम्बर को वन विभाग के पीजी कॉलेज के पास स्थित कार्यालय पर सुबह साढ़े नौ बजे से होगा। इस क्षेत्र में 21 पुरुष व 4 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
वन्यजीव हमले में आश्रितों को यह दस्तावेज करने होंगे प्रस्तुत
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चयनित किए गए सभी आवेदकों को 27 सितम्बर तक वन विभाग के कार्यालय में परिवार के मुख्य सदस्य को वन्यजीव हमले से जनहानि, स्थाई अपंगता होने का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मेडिकल प्रमाण पत्र, वन्यजीव हमले से जन हानि व स्थाई अपंगता होने पर पीड़ित के परिवार का आश्रित सदस्य होने का प्रमाण पत्र, वन विभाग की ओर से पीड़ित को दी गई मुआवजा राशि से संबंधित दस्तावेज, आवेदनकर्ता का बेरोजगार होने का राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित शपथ पत्र, आवेदक का आधार कार्ड व राशन कार्ड व दसवीं का प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। वन्यजीव हमले के आवेदकों का बिना साक्षात्कार चयन किया जाएगा। यह भी पढ़ें