उद्यान विभाग के सहायक निदेशक चन्द्रप्रकाश बड़ाया ने बताया कि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पीएम-कुसुम)के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना के लिए जिले के जिन कृषकों ने पूर्व में ई-मित्र पर आवेदन किए थे तथा उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं हुई है, उनको राज किसान पोर्टल पर पुन:आवेदन करना होगा। ऐसे कृषकों से पूर्व में किए गए आवेदन का टोकन नम्बर व सूचना राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करते समय दर्ज करना आवश्यक है, ताकि उनके आवेदन की वरियता ई-मित्र पर आवेदन की वरियतानुसार सुरक्षित रह सकें। नवीन आवेदक अपना आवेदन राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। नए आवेदन करने ेवाले कृषकों की वरियता पूर्व में ई-मित्र पर आवेदन कर चुके लंबित आवेदनों के बाद मानी जाएगी। आवेदन का टोकन नम्बर व सूचना राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करते समय दर्ज करना आवश्यक है, ताकि उनके आवेदन की वरियता ई-मित्र पर आवेदन की वरियतानुसार सुरक्षित रह सकें। नवीन आवेदक अपना आवेदन राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। नए आवेदन करने ेवाले कृषकों की वरियता पूर्व में ई-मित्र पर आवेदन कर चुके लंबित आवेदनों के बाद मानी जाएगी।