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मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और गुरुद्वारा सब बंद रहेंगे 5 अगस्त तक

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश आज से बाजार में व्यापारी मास्क नहीं लगाया तो बंद होगी दुकान राजस्व न्यायालयों में भी लगेंगे सीमित प्रकरण

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The temple, mosque, church and gurudwara will all remain closed till 5 August

The temple, mosque, church and gurudwara will all remain closed till 5 August

सतना. जिले में कोरोना संक्रमण के तीव्र फैलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधों में और बढ़ोत्तरी की है। बुधवार 22 जुलाई को जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने जिले की संपूर्ण सीमा में आगामी 5 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद मैहर स्थिति शारदा मंदिर और चित्रकूट कामतानाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिये बंद रहेंगे। इसके साथ ही यह आदेश गिरिजाघरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों पर भी प्रभावी होगा। यहां केवल पुजारी ही दैनिक पूजा कर सकेंगे। आमजनों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

राजस्व मामलों की सुनवाई हुई सीमित

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी जनसुनवाई पूर्ववत बंद ही रहेगी। राजस्व न्यायालयों के मामले में भी कहा गया है कि यहां उतने ही प्रकरण लगाए जाएं जितने शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से निराकृत किया जा सके।

हाट बाजार बंद

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगने वाले सभी हाट बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसमें साप्ताहिक बाजार को भी शामिल किया गया है। इस आदेश के बाद कस्बों में अलग-अलग दिनों में लगने वाले हाट बाजार अब नहीं लग सकेंगे।

दुकानों में सेनेटाइजर अनिवार्य

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि औद्योगिक-व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानों में दुकानदारों सहित सभी स्टाफ को फेस कवर अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सेनेटाइजर दुकान के सामने ग्राहकों के उपयोग के लिये आसानी से उपलब्ध स्थल पर रखना होगा। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दुकान 5 अगस्त तक के लिये सील कर दी जाएगी।

अपालन पर यह होगी कार्रवाई

कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले, मास्क न लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले, शादी-विवाह सहित निजी और अंत्येष्टि कार्यक्रमों में तय संख्या से ज्यादा संख्या में लोगों के उपस्थित होने पर अब संबंधितों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एसपी कराएं पालन

आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का पालन कराना पुलिस अधीक्षक सहित सभी इंसीडेंट कमान्डर सुनिश्चित करें। आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी प्रसारित कराने के आदेश दिए गए हैं।