सुबह 5 बजे होगा रेंडमाइजेशन:
मतगणना कार्य में लगे गणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वर किस कक्ष की किस सीट पर बैठेंगे, इसके लिए अंतिम रेण्डमाइजेशन मतगणना दिवस 3 दिसंबर को प्रात: 5 बजे प्रेक्षकों की उपस्थिति में किया जाएगा। यह रेण्डमाइजेशन तीन बार किया जाएगा।
अभ्यर्थी और एजेंटों का प्रवेश मुख्य द्वार से
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट तथा मीडिया पर्सन की एंट्री विद्यालय के सामने के मुख्य द्वार से होगी। इनके वाहन रेल्वे ग्रांउड में पार्क किए जाएंगे। मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रेक्षक सहित सभी निर्वाचन अमले का प्रवेश विद्यालय के पिछले द्वार से होगा और इनके वाहनों की पार्किंग पीछे के मैदान में रहेगी।
यहां जमा होंगे मोबाइल
मतगणना कार्य में लगे कार्मिकों को मोबाइल न लाने की सलाह दी गई है। इसके बाद भी अगर वे अपने साथ मोबाइल लेकर आते हैं तो बहुउद्देशीय भवन के पास सभी कार्मिकों और अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाईल जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहीं पर टेबिल के कार्मिकों की डिकोडिंग चार्ट भी चस्पा किया जाएगा। अभ्यर्थी एवं उनके एजेण्टों के मोबाईल मुख्य प्रवेश द्वार पर ही बाहर रखवा लिए जाएंगे।
गुटखा तंबाकू ले जाना प्रतिबंधित
मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सहित किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह स्थल रहेगा नो-मैंस लैण्ड
मतगणना के दिन कलेक्ट्रेट के सामने धवारी चौराहे से प्रेमनगर जनता स्कूल तक का रास्ता नो-मैंस लैण्ड घोषित रहेगा। इस दौरान यह रास्ता और ट्रैफिक पूरा बंद रहेगा। गणना स्थल नवीन भवन के सामने पूर्वी छोर पर मीडिया कक्ष बनाया जायेगा और उसके बगल में अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
ये बन सकते हैं एजेंट
ग्राम पंचायत का प्रधान, सरंपच, पंच, पार्षद या नगर पालिका का पार्षद, निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय निवासी की गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी भारतीय नागरिक, एनआरआई को काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है।
महापौर, जनपद अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे गणना अभिकर्ता
भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर उम्मीदवारों के एजेंटों की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया है कि प्रत्याशी महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला या जनपद अध्यक्ष को गणना एजेंट नहीं बना सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रत्येक गणना टेबिल के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए कानून कोई सलाह नहीं देता, पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति को नियुक्त करें।
इन्हें नहीं बनाया जा सकता एजेंट
जिन्हें गणना एजेंट नहीं बनाया जा सकता है उनमें केंद्र या राज्य का कोई मंत्री, केंद्र व राज्य की पीएसयू, शासकीय बॉडी, कॉर्पोरेशन का सदस्य या अध्यक्ष, शा. अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाइम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान का डीलर, शासकीय या अनुदान प्राप्त संस्था का पैरामेडीकल व हेल्थ केयर स्टाफ सहित कोई भी शासकीय सेवक गणना एजेंट नहीं बन सकता है।