
कोटा. शहर में स्थित पेट्रोल पम्पों पर सुरक्षा के स्थायी व पुख्ता इंतजाम करने के संबंध में गुरुवार को पेश जनहित याचिका पर अदालत ने संभागीय आयुक्त समेत 4 को नोटिस जारी कर 17 मार्च को जवाब देने को कहा है।
एडवोकेट लोकेश सैनी ने संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, नगर निगम आयुक्त व महापौर के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की।
इसमें कहा कि शहर में स्थित पेट्रोल पम्पों पर नियमों की पालना नहीं की जा रही। पम्प पर कार्यरत कर्मचारी ही मोबाइल पर बात करते समय वाहनों में पेट्रोल भर रहे हैं। अधिकतर पेट्रोल पम्प शहर में घनी आबादी के बीच हैं।
ऐसे में छोटी सी लापरवाही से भी बड़ा हादसा हो सकता है। पेट्रोल पम्पों के ऊपर से बिजली की लाइनें गुजर रही हैं। अधिकतर जगहों पर आग बुझाने के इंतजाम नहीं हैं।
सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। याचिका में कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे पेट्रोल पम्पों पर सुरक्षा के स्थायी व पुख्ता इंतजाम करें।
साथ ही समय-समय पर मॉनेटरिंग भी की जाए। एडवोकेट सैनी ने बताया कि अदालत ने सभी को नोटिस जारी कर 17 मार्च को जवाब देने को कहा है।
Published on:
03 Mar 2017 12:59 am
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