यह मिला गड़बड़झाला राशन दुकान तिघराखुर्द, हरदासपुर, कनियारी और बिनैका का कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था। राशन दुकान तिघराखुर्द में पाया गया कि सेल्समैन नियमित दुकान नहीं खोल रहा था। फरवरी महीने में केवल 7 प्रतिशत परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। दुकान में मौजूद स्टाक और ऑन लाइन दिख रहे स्टाक में भी अंतर पाया गया। इसी प्रकार राशन दुकान हरदासपुर में पाया गया कि सेल्समैन राशन वितरण के पूर्व ही हितग्राहियों के थंब इंप्रेशन ले लेता है लेकिन राशन का वितरण नहीं करता। उपभोक्ताओं ने बताया कि सेल्समैन पीओएस मशीन से पात्रता पर्ची भी नहीं देता है। इसके अलावा नियमित दुकान नहीं खोलना, राशन वितरण में लापरवाही, ऑनलाईन स्टाक और भौतिक स्टाक में अंतर मिलना, जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने जैसी अनियमितता भी मिली। राशन दुकान कनियारी में भी सेल्समैन द्वारा नियमित दुकान का संचालन नहीं करना व राशन वितरण में लापरवाही पाई गई। राशन दुकान बिनैका का नियमित संचालन नहीं मिला। शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नहीं हो रहा था। मोबाइल सीडिंग का काम भी पूरा नहीं किया गया था।
एसडीएम ने जारी किया दण्डादेश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर एसडीएम विकास सिंह ने पाया कि इन राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को उनके हक का राशन वितरित नहीं किया जा रहा है। मनमानी का आलम यह रहा कि राशन दुकान तिघराखुर्द व कनियारी ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। बिनैका का जवाब समाधानकारक नहीं मिला एवं हरदासपुर के सेल्समैन ने अनियमितता स्वीकार कर ली। इस आधार पर एसडीएम ने राशन दुकान तिघराखुर्द को निलंबित कर अस्थायी रुप से सहकारी समिति झुकेही से संबद्ध करने के आदेश दिया। हरिदासपुर को निलंबित करते हुये सेवा सहकारी समिति मर्यादित तिघरा, कनियारी को सेवा सहकारी समिति मर्यादित बठिया एवं राशन दुकान बिनैका को सहकारी समिति अमदरा में अस्थायी रुप से संलग्न करने का आदेश जारी किया।
इन पर एफआईआर के निर्देश एसडीएम मैहर ने राशन दुकान तिघराखुर्द के सेल्समैन केदार प्रसाद परौहा, हरदासपुर के शिवगोपाल सिंह, कनियारी के नवीन शुक्ला एवं बिनैका के सेल्समैन राजेश तिवारी के विरुद्ध 3 दिन के अंदर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मैहर राजीव पांडेय को दिये हैं।
42 राशन दुकानों की प्रतिभूति राशि राजसात एक अन्य कार्यवाही में एसडीएम मैहर विकास सिंह ने शासकीय उचित मूल्य की 42 दुकानों की प्रतिभूति राशि 5000 रुपए शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किए हैं। साथ ही भविष्य में शासन के नियमों के विपरीत राशन वितरण में अनियमितता बरतने पर दुकान निलंबित करने की चेतावनी दी है। मैहर जिले की जिन शासकीय उचित मूल्य दुकानों की राशि राजसात की गई है उनमें रिवारा, पिपराकला, लटागांव, टीकरखुर्द, इटहरा, नादन, पुडवा, हरदासपुर, भमरहा, कोठी, धनेडीखुर्द, धनवाही, लुढौती, तिघराखुर्द, डेल्हा, रिघरा, महोदा, ककरा, करतहा, भाटिया, भेड़ा, करईयादेवरी, अरकंडी, जोबा, उदयपुर, मैहर वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, गौरैया कला, बढेहेरुआ, गोबरी, भदनपुर उत्तरपट्टी, हिनौता गजगौना, घुनवारा, नौगवा, खेरवाकला, उमरी पिपरी, महेदर, भटूरा, भैसाशुर, इटहरा, दाड़ी शामिल हैं। इन सभी 42 दुकानों की प्रतिभूति राशि को राजसात करते हुए सात दिवस के अंदर बैंक में चालान के माध्यम से राशि जमा करने विक्रेता को आदेशित किया गया है।