सम्भल

सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना अनुमति निर्माण मामले में सुनवाई टली, अब 15 अप्रैल को होगी अगली पेशी

Sambhal News: दीपासराय स्थित आवास में बिना अनुमति निर्माण के आरोप में सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। एसडीएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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Apr 06, 2025
सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना अनुमति निर्माण मामले में सुनवाई टली

Sambhal News Today: संभल जिले के दीपासराय स्थित आवास में बिना अनुमति निर्माण के मामले में शनिवार को संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि सुनवाई न होने के चलते कोर्ट ने अगली तिथि तय की है।

बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप

इस मामले में 11 दिसंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में आरोप लगाया गया कि सांसद ने दीपासराय स्थित अपने आवास पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया है, जिसका नक्शा पास नहीं कराया गया।

रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन

सांसद पर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन करने का आरोप है। नोटिस के बाद सांसद को कई बार अपना जवाब दाखिल करने के अवसर दिए गए। इसके साथ ही निर्माण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इंजीनियर से नापजोख भी कराई गई।

जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश

सांसद के आवास पर हुए निर्माण की जांच विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर ने की थी। मंगलवार को जांच रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में पेश कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक, निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया था और यह निर्माण एक से दो वर्ष पूर्व हुआ था।

अगली सुनवाई 15 अप्रैल को

जांच रिपोर्ट में बिना अनुमति निर्माण की पुष्टि होने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है। एसडीएम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को इस प्रकरण की अगली सुनवाई होगी।

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