सम्भल

महिला प्रधान पति और दो बेटों की हत्या में चार को उम्र कैद, चुनावी रंजिश में ली थी जान

Sambhal News: संभल के छाबड़ा गांव में सात साल पहले ग्राम प्रधान शकुंतला, उनके पति विशम्बर सिंह और दो बेटे सुशील और सुनील की हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सम्भलDec 24, 2023 / 11:41 am

Mohd Danish

Sambhal Crime: अदालत ने दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस सामूहिक हत्याकांड के छह आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। जान गंवाने वाली प्रधान की बेटी रुचि ने 9 नवंबर 2016 को संभल में मां-पिता और दो भाइयों की गोली मारकर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें गांव के ही एक नाबालिग समेत 13 लोगों को नामजद किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार लोगों को हत्या दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
इस नरसंहार की चश्मदीद गवाह एवं प्रधान की बेटी रुचि ने 9 नवंबर 2016 को संभल के कुढ़फतेहगढ़ थाने में मां-पिता और दो भाइयों की गोली मारकर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें गांव के ही एक नाबालिग समेत 13 लोगों को नामजद किया गया था। बताया था कि आरोपियों के परिवार की महिला मंगलेश उनकी मां के मुकाबले प्रधानी का चुनाव लड़ी थी।
यह भी पढ़ें

मुरादाबाद में बोले सीएम योगी- न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा, कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

मां शकुंतला के चुनाव जीतने के बाद से यह परिवार रंजिश रखने लगा था। मंगलेश के पति महेश व उसके अन्य परिजनों ने 9 नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे घर पर धावा बोल दिया था। गोलियां बरसाकर चारों की हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तीन सरोज यादव की अदालत में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी महेश, उसके भाई सुरेश, कृष्णपाल उर्फ केपी, विपिन उर्फ पवन को हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Hindi News / Sambhal / महिला प्रधान पति और दो बेटों की हत्या में चार को उम्र कैद, चुनावी रंजिश में ली थी जान

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.