कोरोना महामारी (
COVID-19 virus ) के बीच ये सभी जमाती दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे और वहां से अलग-अलग जिलों में पहुंच गए थे। इन सभी जमातियाें काे अपनी पहचान बताते हुए खुद सामने आने के लिए कहा गया था लेकिन इन्हाेंने ऐसा नहीं किया। बाद में पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में सहारनपु से भी 57 विदेशी जमातियाें काे गिरफ्तार किया गया था।
शनिवार को जब इन्हे जेल से रिहा किया गया तो सांसद हाजी फजलुर्रहमान के दामाद औसाफ़ गुड्डू और अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद जेल पर पहुंचे और सभी जमातियों का स्वागत किया। जेल से रिहा होने के बाद इन सभी को बस में बैठाकर अंबाला रोड स्थित इंपीरियल बैंक्विट हॉल में ले जाया गया। यहीं पर अब इनके ठहरने की व्यवस्था की गई है।
विदेश से टूरिस्ट वीजा पर भारत आए ये सभी जमाती यहां सहारनपुर में ( foreign Jamaatis in Saharanpur ) रह रहे थे और धार्मिक प्रचार-प्रसार कर रहे थे। सहारनपुर से अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जहां से इन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इन सभी को एक महीने की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने पर अब इन्हें शनिवार को जिला जेल से रिहाई दे दी गई।
57 जमातियों में किर्गिस्तान, इंडाेनेसिया, इजराइल, मलेशिया, स्पेन, फ्रांस, सूडान और भूटान ( Malaysia , Spain , France , Sudan , Bhutan ) देश के जमाती शामिल हैं। निचली अदालत ने इन सभी काे रिहा कर दिया है अब पुलिस इनके खिलाफ बड़ी अदालत जाने की तैयारी कर रही है। इन सभी जमातियों काे यहां जिला जेल में बनाई गई अस्थाई स्पेशल जेल में रखा गया था। यहां इन्हे क्वारेंटॉइन किया गया था।
पुलिस ने इन पर वीजा शर्तों के उल्लंघन के चार्ज लगाए गए थे। न्यायालय के एक माह की सजा सुनाई थी लेकिन शनिवार काे यह दाे माह जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं।