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आठ जून यानी साेमवार आज से नए नियम लागू हो रहे हैं लेकिन ध्यान रहे कि लॉक डाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। धार्मिक स्थलों काे खाेलने की अऩुमति ताे मिल गई है लेकिन प्रत्येक धार्मिक स्थल के जिम्मेदार ( पंडित या मुतवल्ली ) या प्रबंधन समिति काे गारंटी देनी हाेगी कि वह नियमाें का शत प्रतिशत पालन कराएंगे। गारंटी के पत्र के रूप में एक ( undertaking ) उन्हें स्थानीय प्रशासन को लिखित में देना हाेगा। इस पत्र में यही लिखा हाेगा कि वह केंद्र सरकार की ओर से जारी नियमों काे ध्यान में रखते हुए साेशल डिस्टेसिंग का शत प्रतिशत पालना कराएंगे। धार्मिक स्थल में एक साथ पांच से अधिक लाेग प्रवेश नहीं करेंगे। यह भी पढ़ें
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सहानपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के अऩुसार यह गारंटी पत्र संबंधित थानेदार या उपजिलाधिकारी काे देकर धार्मिक स्थल के जिम्मेदार लाेग अऩुमति प्राप्त कर सकेंगे। अनुमति मिलने के बाद ही उन्हे धार्मिक स्थल के कपाट खाेलने हाेंगे। जिलाधिकारी ने जिले की जनता और सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह धार्मिक स्थल जाते समय साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
यह रहेगी व्यवस्था
किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य परिसर जैसे नमाज पढ़ने के स्थान और मंदिर के गर्भ गृह में एक बार में पांच से अधिक लाेग प्रवेश नहीं करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के प्रबंधन तंत्र, वहां के पंडित, मुतवल्ली या फिर जिम्मेदार व्यक्तियों की होगी। बाकी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस के साथ बाहर लाइन में लगना होगा। इसकी भी पूरी जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के जिम्मेदार लोगों को लेनी होगी।
किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य परिसर जैसे नमाज पढ़ने के स्थान और मंदिर के गर्भ गृह में एक बार में पांच से अधिक लाेग प्रवेश नहीं करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के प्रबंधन तंत्र, वहां के पंडित, मुतवल्ली या फिर जिम्मेदार व्यक्तियों की होगी। बाकी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस के साथ बाहर लाइन में लगना होगा। इसकी भी पूरी जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के जिम्मेदार लोगों को लेनी होगी।
इनकी रहेगी मानाही COVID-19 virus कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते मंदिर में प्रसाद चढ़ाने या लेने की मनाही हाेगी। घंटा बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। पंडित जी जल का छींटा भी नहीं करेंगे। यानी साफ है कि डिस्टेंस का शत प्रतिशत पालन हाेगा। धार्मिक स्थल में मत्था टेकने और मूर्ति को स्पर्श करने पर भी मनाही रहेगी। इसकी पूरी व्यवस्था धार्मिक स्थल के प्रबंधन और इंतजामिया कमेटी की होगी।
सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि धार्मिक स्थल के जिम्मेदार अपने संबंधित पुलिस थाना या फिर एसडीएम कार्यालय जाकर अपनी ओर से एक शपथ पत्र गारंटी पत्र देंगे। इस पत्र में यही लिखा हाेगा कि, वह नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे इसके बाद ही उन्हें धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी जाएगी।
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