यह भी पढ़ें
गाजियाबाद के एक शख्स में कोरोना की हुई पुष्टि, दिल्ली के RML हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती
ऐसे में जरूरी हाे गया है कि आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन समय से करा लें। खास बात यह है कि नई वाहन पंजीयन प्रणाली अस्थाई रजिस्ट्रेशन पर भी लागू हाेगी। यानी अगर आपका वाहन BS4 है और आपने उस पर टेम्परेरी ( Temporary ) रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ताे आपकाे भी 31 मार्च से पहले-पहले स्थाई रजिस्ट्रेशन करना हाेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ताे समझ लीजिए कि आपके वाहन का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हाेगा। जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल सुप्रीम काेर्ट ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 एमसी मेता बनाम भारत सरकार में यह आदेश पारित किए हैं 31 मार्च के बाद भारतवर्ष में कहीं भी भारत स्टेज 4 श्रेणी में आऩे वाले वाहनों का विक्रय और रजिस्ट्रेशन नहीं हाेगा। सुप्रीम काेर्ट के इन्ही आदेशाें के अनुपालन में उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू की ओर से यूपी के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों काे निर्देशित किया है वह सभी डीलर्स काे सूचित कर दें कि, मार्च माह 2020 तक बेचे गए सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक अवश्य करा लिया जाए वर्ना बाद में ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हाेगा। रजिस्ट्रेशन ना हाे पाने की स्थिति में उन वाहनों काे सड़क पर चलने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।