यह भी पढ़ें
Rampur: घर के बाहर टहलने निकले शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या, समर्थकों ने अस्पताल में की तोड़फोड़
गुरुवार से सहारनपुर ( Saharanpur ) में शादियां ( Wedding ) भी हो सकेंगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स भी अपनी दुकानें खाेल सकेंगे। अभी भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए हिदायत है और उन्हें घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही रहेगी। यह भी पढ़ें
Breaking: शामली में दो युवतियों की धारदार हथियार से हत्या, इस हाल में शव खेत में पड़े मिले
बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से जाे गाइडलाइन जारी की गई थी उनके अनुसार अब शहनाइयां बज सकेंगी और बारातघर भी खुल सकेंगे लेकिन इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और बच्चे शादी समारोह में शामिल नहीं होंगे। गर्भवती महिलाओं को भी घरों से बाहर निकलने पर मनाही है।इनको नहीं मिलेगी अभी छूट 1- स्कूल कॉलेज या किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुलेंगे
2- होटल बंद रहेंगे, नाई की दुकानें बंद रहेंगी और साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेंगे 3- सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम और शॉपिंग मॉल भी अभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे
4- सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर या किसी भी अन्य स्थान पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम अभी नहीं हाेंगे जहां दाे से अधिकि लाेग इकट्ठा हाेते हों। 5- हॉटस्पॉट इलाकों में स्वास्थ्य विभाग होम डिलीवरी करेगा। इन इलाकों में केवल पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी ही जा सकेंगे
इनको मिल गई है छूट
1- कंटेनमेंट जॉन के बाहर सभी कारखाने चल सकेंगे लेकिन इनमें कोई भी कर्मचारी या मजदूर कंटेनमेंट ( हॉट स्पॉट ) जोन से नहीं जाएगा सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा
1- कंटेनमेंट जॉन के बाहर सभी कारखाने चल सकेंगे लेकिन इनमें कोई भी कर्मचारी या मजदूर कंटेनमेंट ( हॉट स्पॉट ) जोन से नहीं जाएगा सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा
2- जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उन दुकानों में भीड़ नहीं होगी। अगर भीड़ होती है तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी। दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक सभी का मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंस बना कर रखना होगा।
3- खाने-पीने के छोटे रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन वह केवल होम डिलीवरी ही करेंगे
4- मिठाई की दुकानें खुलेगी लेकिन सिर्फ काउंटर से बिक्री होगी। वहां बैठकर कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं होगी
5- चार पहिया वाहनों में दो व्यक्ति सफर कर सकेंगे। इनमें एक व्यक्ति आगे की सीट पर होगा और दूसरा व्यक्ति पीछे वाली सीट पर होगा। 6- सहारनपुर की कपड़ा मंडी रायवाला में केवल होलसेल की दुकानें ही खुल सकेंगी।
7- सब्जी वाले सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे फेरी लगा सकेंगे। 8- बाइक और दुपहिया वाहनों पर अभी केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति मिली है। बेवजह अपने घरों से निकलने के लिए अनुमति नहीं है। घूमने के लिए ना निकले केवल आवश्यक कार्य पर ही निकले
9- प्रिंटर, ड्राई क्लीनर्स और गलियों में सामान बेचने वाले छोटे वेंडर को अनुमति दे दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन रखना होगा मास्क लगाना होगा, लाेगाें के घरों के दरवाजों काे ना छुए घंटी ना बजाए केवल आवाज लगाएं।