सहारनपुर

राहत: सहारनपुर में माेबाइल फोन शाेरूम के साथ-साथ इन दुकानों काे आज से सशर्त खुलने की अनुमति

Highlights

तीन दिन दाएं और तीन दिन खुलेंगी बाईं ओर की दुकानें
सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मिलेगा समय
अभी भी सभी प्रकार की दुकानों काे खाेलने पर राेक

सहारनपुरMay 22, 2020 / 09:40 am

shivmani tyagi

सहारनपुर। लॉक डाउन ( Lock down ) से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। Eid ईद से पहले रेड जोन सहारनपुर ( Saharanpur ) में बड़ी राहत दी गई है। जिलाधिकारी सहारनपुर ( DM Saharanpur ) ने कुछ दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने की अनुमति दे दी है।
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अब सहारनपुर में माेबाइल फाेन शाेरूम समेत सर्विस सेंटर, इलैक्ट्रॉनिक शाेरूम, चश्मों और किताबों की दुकानों के साथ-साथ कम्प्यूटर हार्टवेयर की दुकानें भी खुल सकेंगी लेकिन इन्हे राेस्टर का पालन करना हाेगा। दुकानों के खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे रहेगा।

यह दुकानें खुल सकेंगी

इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिकल व फोटोस्टेट की दुकानें सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी

ऑटोमोबाइल्स एवं उनके सर्विस सेंटर भी सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।

मिठाइयों की दुकानें सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।


ऑप्टिकल यानी चश्में की दुकानें भी अब सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।


किताबों की दुकानें, स्टेशनरी और पेपर की दुकान भी अब सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी।

मोबाइल शोरूम और उनके सर्विस सेंटर भी सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है।


कंप्यूटर हार्डवेयर, डीटीएच, डिश टीवी से संबंधित दुकानें भी अब 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी

माप-बाट एवं कांटों से संबंधित दुकानें भी सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है।


सीमेंट रेत बजरी और बिल्डिंग मेटेरियल से संबंधित दुकानें भी सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।

कन्फेक्शनरी एवं बेकरी की दुकानें भी अब सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।

इनके अलावा हार्डवेयर की दुकानें भी सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

इन सभी तरह की दुकानों को जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं में माना है। यह दुकाने भी सशर्त ही खुलेंगी। शर्तों के अनुसार दाएं से बाएं का रूल लागू होगा। सोमवार बुधवार और शनिवार को दाएं ओर की दुकानें खुलेगी जबकि बृहस्पतिवार शुक्रवार और रविवार को बाएं ओर की दुकानें खुलेंगी।
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दाएं और बाएं का चयन बाजार में प्रवेश करने वाले मुख्य रास्ते के अनुसार होगा। व्यवस्था का पालन हो इसके लिए संबंधित थाना अध्यक्ष बाजार के व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे और राेस्टर के अनुसार बाजार खुलना सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के अनुसार किसी भी हॉटस्पॉट अथवा कंटेनमेंट जोन से कोई भी प्रतिष्ठान स्वामी या कर्मचारी नहीं आएगा।
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एक दुकान में दुकान मालिक समेत पांच कर्मचारी ही कार्य कर सकेंगे। प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान स्वामी की होगी और प्रत्येक प्रतिष्ठान के बाहर पक्के गोले बनवाए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी अपने मोबाइल फोन में ( Aarogya setu app mandatory ) आरोग्य सेतु एप डाउनलोड अवश्य करेगा। इतना ही नहीं प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी कर्मियों द्वारा मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। वायरस वैश्विक महामारी कोविड-19 ( COVID-19 virus ) के बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पूर्ण रुप से पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए स्वयं प्रतिष्ठान स्वामी जिम्मेदार होंगे।

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