मारपीट के मामले में एक साल का कारावास
देवरीकला. न्यायाधीश उषा उइके ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 6 अगस्त 2014 को फरियादी तुलसीराम पिता रघुनाथ आदिवासी ग्राम भड़भड़ निवासी का आरोपी भगवानदास पिता निर्भयसींग आदिवासी से विवाद हो गया था। निर्भयसिंह ने तुलसीराम के साथ मारपीट करते हुए सीने व दांतों में चोट पहुंचाई थी। जिस कारण तुससीराम घायल हो गया थ। उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आरोपी को दोषी पाया और एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
2 अपराधियों को जिलाबदर किया
सागर. कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो आदतन अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने एसपी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कल्लू उर्फ विक्रम पिता गोविन्द सिंह लोधी 40 वर्ष निवासी महावीर वार्ड खुरई, को 3 माह एवं वेदू उर्फ वेदप्रकाश पिता हरजू अहिरवार 26 वर्ष निवासी पूर्वी रेलवे कॉलोनी बीना को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। कलेक्टर ने शुक्रवार को दोनों को जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।