पराली जलाने पर धारा 144 लागू
सागर जिला कलेक्टर ने धारा 144 के तहत पराली जलाने पर रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि खेतों में धान के अवशेष या गेहूं के तनों में आग लगाने पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। यह भी पढ़ें
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किसानों के लिए जुर्माने की राशि खेत के आकार के आधार पर तय की गई है। 2 एकड़ तक के किसानों पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 5000 रुपये, और 5 एकड़ से बड़े किसानों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी पढ़े – खाद के लिए हो गया युद्ध, महिला के साथ अभद्रता, चार युवकों ने बेल्ट से मारा