सागर. चिटफंड में दोगुनी राशि करने का लालच देकर रुपए हड़पने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने गुना निवासी 50 वर्षीय आरोपी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण पुत्र लख्खूराम नामदेव को दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इसमें राहतगढ़ क्षेत्र के करीब 15 से 20 लोगों के 15 लाख रुपए फंसे हैं। प्रकरण के 4 आरोपी फरार हैं। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि वर्ष 2011 में राहतगढ़ निवासी मोहम्मद हारून ने शिकायत करते हुए बताया कि गुना के घोषीपुरा स्थित भोगीराम कॉलोनी निवासी लक्ष्मीनाराण नामदेव उनका परिचित है। वह खुद को बीड़ी श्रमिकों का नेता बताता है। 31 दिसंबर 2011 को लक्ष्मीनारायण ने हारून से संपर्क कर बताया कि जी लाइफ डेवलपर्स एंड कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी कनवे रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी गिर्राज पुत्र अनंदीलाल पांडे निवासी पचौर, सपन सक्सेना निवासी प्रताप छात्रावास के पास गुना, दीपक पिता राधेश्याम शर्मा निवासी सारंगपुर, टीम लीडर अरविंद ने उसे कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त किया है।