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बगैर ई-केवायसी वाले हितग्राहियों को नहीं मिलेगा एक मई से राशन

– पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवायसी के लिए 30 अप्रेल तक चलेगा अभियान – राशन हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य सागर. बगैर ई-केवायसी वाले हितग्राहियों को एक मई से खाद्यान्न नहीं मिलेगा। सभी पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवायसी के लिए 30 अप्रेल 2025 तक चलेगा अभियान चलाया जा रहा है। सभी राशन हितग्राहियों को ई-केवायसी कराएं। यह […]

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- पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवायसी के लिए 30 अप्रेल तक चलेगा अभियान

- राशन हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य

सागर. बगैर ई-केवायसी वाले हितग्राहियों को एक मई से खाद्यान्न नहीं मिलेगा। सभी पात्रता पर्चीधारियों की ई-केवायसी के लिए 30 अप्रेल 2025 तक चलेगा अभियान चलाया जा रहा है। सभी राशन हितग्राहियों को ई-केवायसी कराएं। यह अपील कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले के सभी हितग्राहियों से की है। उन्होंने पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों से कहा है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर ई-केवायसी के लिए 9 से 30 अप्रेल तक अभियान चलाया जा रहा है। पात्रता पर्चाधारी परिवारों के सभी सदस्यों की ई केवायसी होना अनिवार्य है। जिन पात्र सदस्यों की ई-केवायसी 30 अप्रेल तक नहीं होगी, उन सदस्यों के खाद्यान्न पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक लगाया जाना संभावित है, ऐसी स्थिति में ई-केवायसी के लिए शेष रहे सदस्य खाद्यान्न से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो जाने पर वह किसी अन्य परिवार का सदस्य हो जाता है, किसी सदस्य मृत्यु हो जाती है, या कोई सदस्य स्थाई रूप से पलायन कर गया हो, तो ऐसे सदस्यों को अपनी राशन पात्रता पर्ची से ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी से विलोपित करा सकते हैं।