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पति बोला अब नहीं करुंगा तुम पर शंका… न्यायाधीशों के सामने वरमाला पहन कर साथ-साथ घर गए दम्पति

राष्ट्रीय लोक अदालत : 2662 मामलों में न्यायालय ने कराया समझौता, 12 करोड़ 48 लाख का अवार्ड पारित

रीवाDec 09, 2018 / 06:20 pm

Balmukund Dwivedi

National Lok Adalat in Rewa MP

रीवा। पति ने जजों के सामने हाथ जोड़कर बोल भाग्यवान अब तुम पर नहीं करुंगा किसी भी प्रकार की शंका। पति अरविंद पटेल की आंखों में सच्चाई देख पत्नी ऋचा पटेल का गुस्सा भी पिघल गया है। दोनों साथ रहने राजी हुए है। जिला सत्र न्यायाधीश जेके वर्मा एवं कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायधीश डॉ. सुभाष जैन ने न्यायालय कक्ष में उनको वरमाला पहनवाई। इसके बाद दोनों साथ-साथ घर चल दिए। छह महीने पहले पत्नी ने पति से अलग के लिए कुटम्ब न्यायलय में वाद दायर किया था। लेकिन इनका मामला शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में आया और समझाईश के बाद एक दूसरे के साथ रहने का राजी हो गए है।
लोक अदालत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा
जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभआरंभ जिला सत्र न्यायाधीश ने सस्वती मॉ की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्जवलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। लोक अदालत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है इसके पीछे वजह है कि यहां दोनों पक्ष के मामले आपसी समझौते के आधार पर निराकृत होते हैं। इसलिए इनकी अपील कही नहीं होती और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में २६६२ से अधिक मामले समझौते के आधार पर निराकृत कराएं गए। साथ ही 2 करोड़ 48 लाख का अवार्ड पारित किया गया। इस बार लोक अदालत में सबसे अधिक न्यायालयों में लंबित सिविल एवं चेक बाउंस और समझौता योग्य अपराधिक मामलों में समझौता कराया गया। इस दौरान मुख्य रुप से उमेश पंाडव विशेष न्यायाधीश, आरपी सोनकर विशेष न्यायाधीश, एडीजे संदीप कुमार श्रीवास्तव, मो. शकील खान, सुधीर सिंह रौठार मौजूद रहे।

पति के साथ जाने को तैयार हुई तबस्सुम
परिवारिक विवाद के चलते कटरा निवासी तबस्सुम एवं सलीम अहमद तीन सालों से अलग रह- रहे थे। पति के साथ तबस्सुम जाने तैयार नहीं थी। लोक अदालत में दोनों समझाईश के बाद साथ रहने को राजी हुए। परिवार एवं कुटुम्ब न्यायालय में 20 परिवारों में फिर से न्यायाधीशों की सलाह से सुलह हुई और साथ रहने तैयार हो गए।
34 अन्नदाता के प्रकरण वापस लिए
राष्ट्रीय लोक अदालत में 34 किसानों के प्रकरण राशि जमा होने पर विद्युत कंपनी ने विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज मामले वापस ले लिए हैं।चुनाव के पहले संबल योजना में सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बिजली बिल मांफी के अच्छे परिणाम दिखे है। लोक अदालतों में विद्युत शिविर में भीड़ नहीं दिखी।

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