बता दें कि कांग्रेस नेता अभय मिश्र ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ल के विरुद्ध पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई। उसके बाद मिश्र ने गत मई महीने में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटया था। शुक्ल के अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने मीडिया को बताया कि मिश्र द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सभी तथ्यों की जानकारी हासिल करने के बाद फिलहाल आगामी आदेश तक के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा ने वर्ष 2018 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का हवाला देकर रीवा विधानसभा का चुनाव शून्य किए जाने की मांग की थी। हालांकि उनका आवेदन हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद 19 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दयार की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आवेदन में स्टेटस-को दिया है।
गौरतलब है कि 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में रीवा विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजेंद्र शुक्ल जबकि कांग्रेस ने अभय मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया था। मतगणना में भाजपा के राजेंद्र शुक्ल ने अभय मिश्रा को 18 हजार मतों से पराजित किया था।