नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता यास्मीन शैरानी गुरुवार को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के आगमन पर सर्किट हाउस बिना नंबर की गाड़ी से पहुंची। नंबर प्लेट के स्थान पर प्रतिपक्ष नेता का लाल पट्टी की नंबर प्लेट लगी थी। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते निर्वाचन आयोग ने वाहन पर अंकित पद नाम एवं प्रचार की श्रेणी में आने वाले शब्दों तथा चिन्हों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के बावजूद जिले में जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर हूटर व पद नाम की प्लेट इनकी शोभा बढ़ा रहें हैं।
नंबर प्लेट और हूटर पर कार्रवाई चल रही है। आपसे जानकारी मिली है। वाहनों की चैकिंग कर कार्रवाई की जाएगी।
दीपेंद्रसिंह कुशवाह, थाना प्रभारी यातायात थाना
नंबर प्लेट और हूटर पर कार्रवाई चल रही है। आपसे जानकारी मिली है। वाहनों की चैकिंग कर कार्रवाई की जाएगी।
दीपेंद्रसिंह कुशवाह, थाना प्रभारी यातायात थाना
न्यायालय ने पूर्व सरपंच की याचिका खारिज की
बागंरोद. बांगरोद सरपंच चुनाव को लेकर पूर्व सरपंच पार्वती व्यास द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम वासियों की शिकायत पर सरपंच पार्वती व्यास को 06 दिसंबर 2016 को धारा 40 के तहत एसडीएम न्यायालय ने हटाने की कारवाई की थी। एसडीएम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पार्वती व्यास ने अपर कलेक्टर के यहां अपील की थी अपर कलेक्टर ने एसडीएम के आदेश को स्थगित कर दिया था अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध ग्राम वासियों ने अपर आयुक्त उज्जैन में पुन:रीक्षण अपील आवेदन लगाया था जिस पर 16 जनवरी 2017 को अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद पार्वती व्यास ने दोबारा उच्य न्यायालय इंदौर में याचिका लगाई थी। उच्च न्यायालय इंदौर ने 12 सितंबर 2018 को निरस्त कर दिया।
बागंरोद. बांगरोद सरपंच चुनाव को लेकर पूर्व सरपंच पार्वती व्यास द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम वासियों की शिकायत पर सरपंच पार्वती व्यास को 06 दिसंबर 2016 को धारा 40 के तहत एसडीएम न्यायालय ने हटाने की कारवाई की थी। एसडीएम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पार्वती व्यास ने अपर कलेक्टर के यहां अपील की थी अपर कलेक्टर ने एसडीएम के आदेश को स्थगित कर दिया था अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध ग्राम वासियों ने अपर आयुक्त उज्जैन में पुन:रीक्षण अपील आवेदन लगाया था जिस पर 16 जनवरी 2017 को अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद पार्वती व्यास ने दोबारा उच्य न्यायालय इंदौर में याचिका लगाई थी। उच्च न्यायालय इंदौर ने 12 सितंबर 2018 को निरस्त कर दिया।