केवल दो शौचालय बनाए थे इन्होंने
जनपद से शौचालय निर्माण के लिए ग्राम पंचायत मनासा को चेक के माध्यम से प्रति हितग्राही 4600 के मान से 218 शौचालय निर्माण की राशि 10,02800 रुपए 21 जनवरी 2014 को बाजना सीईओ ने दी थी। इस राशि में से केवल दो शौचालय का निर्माण किया गया। शेष राशि 9,93,600 पंचायत मनासा के तत्कालीन सचिव राजेंद्र झोडिया तथा सरपंच छगन देवदा ने राशि आहरण कर ली, परंतु शौचालय निर्माण नहीं करके गबन कर दिया।
जनपद से शौचालय निर्माण के लिए ग्राम पंचायत मनासा को चेक के माध्यम से प्रति हितग्राही 4600 के मान से 218 शौचालय निर्माण की राशि 10,02800 रुपए 21 जनवरी 2014 को बाजना सीईओ ने दी थी। इस राशि में से केवल दो शौचालय का निर्माण किया गया। शेष राशि 9,93,600 पंचायत मनासा के तत्कालीन सचिव राजेंद्र झोडिया तथा सरपंच छगन देवदा ने राशि आहरण कर ली, परंतु शौचालय निर्माण नहीं करके गबन कर दिया।
वापस करनी थी राशि
ग्राम पंचायत में शेष पड़ी राशि जनपद बजाना सीईओ के नाम से डीडी बनाकर टीएससी विभाग को उपलब्ध कराना थी। यह राशि नहीं देकर शासकीय धन को हानि पहुंचाई गई। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया। अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा के न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र पिता बाबूलाल झोडिय़ा निवासी छावनी झोडिय़ा और छगन छगन पिता नाहरिंग देवड़ा निवासी ग्राम मनासा को धारा 409/34 भादवी में दोषसिद्ध पाए जाने पर 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
ग्राम पंचायत में शेष पड़ी राशि जनपद बजाना सीईओ के नाम से डीडी बनाकर टीएससी विभाग को उपलब्ध कराना थी। यह राशि नहीं देकर शासकीय धन को हानि पहुंचाई गई। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया। अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा के न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र पिता बाबूलाल झोडिय़ा निवासी छावनी झोडिय़ा और छगन छगन पिता नाहरिंग देवड़ा निवासी ग्राम मनासा को धारा 409/34 भादवी में दोषसिद्ध पाए जाने पर 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।