लॉकडाउन : 3.0 ट्रेन चले इसलिए सिग्नल विभाग के कर्मचारी 16 घंटे कर रहे काम इन नियम का पालन जरूरी है अगर आप शराब लेने जा रहे है तो कुछ नियम का पालन करना जरूरी है। इन नियम में सबसे पहले जरूरी है कि शराब लेने गया व्यक्ति मुंह पार मास्क लगाए हुए हो। अगर मुंह पर मास्क नहीं है तो शराब नही मिलेगी। इसके अलावा शराब की दुकान पर सैनिटाईजर होना जरूरी है। शराब देने वाले व्यक्ति के मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है। अगर यह नहीं है तो इस प्रकार के सेल्समैन शराब नहीं दे सकते है। इतना ही नहीं, अगर शराब की HOME डिलेवरी करवा रहे है तो हाथ सैनिटाईजर करके व मुंह पर मास्क लगाकर ही शराब देने जा सकते है।
VIDEO COVID 19 में कमजोर वर्ग की मदद को वॉर्ड की विकास समिति आई आगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा बता दे कि लॉकडाउन 3.0 में रतलाम जिले में शराब दुकानें खुल गई हैं। सुबह से मदिरा प्रेमी यहां पर लाइन लगाकर शराब खरीदने के लिए पहुंच गए थे। शहर की शराब दुकानों पर लंबी लंबी कतारें भी सुबह से ही देखने को मिल रही थी। हालांकि लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदने पहुंचे हैं। शराब की दुकानों पर भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई। शराब खरीदने के लिए पहुंचे लोगों ने शासन की दुकानें खोलने के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक भी लग सकेगी। हाल ही में जिले में अवैध शराब के सेवन से चार लोगों की मौत हुई है।