हो गया निर्णय, इस दिन से चलेगी ट्रेन, यह रहेगा तरीका IMAGE CREDIT: patrika वीआईपी कोटा से होगा कंफर्म आपातकालीन कोटा जिसको जनसामान्य वीआईपी कोटा कहता है, में विभिन्न श्रेणी को आवेदन देने की पात्रता है। इन आवेदन से प्रतिक्षा का टिकट आरक्षित हो जाता है। रेलवे के अनुसार रतलाम में नियमित व साप्ताहिक मिलाकर 24 यात्री ट्रेन का आना जाना होगा। वाणिज्य विभाग ने मंडल कार्यालय में कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए सोशल मीडिया वाट्सएप नंबर जारी करते हुए आवेदन को कम से कम 24 घंटे पूर्व देने की बात की है।
इस दिन से बदलेगा आपके शहर में वेदर, होगी झमाझम बारिश IMAGE CREDIT: patrika आरक्षण की सुविधा राजधानी एक्सपे्रस ट्रेन के स्तर में भी यह सुविधा१ जून से साप्ताहिक व नियमित रुप से ११ जोड़ी याने की २२ यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है। इसके अलावा मुंबई दिल्ली मुंबई नियमित राजधानी स्तर की ट्रेन भी चल रही है। इन कुल 24 ट्रेन में आपातकालीन कोटा में प्रतिक्षा का टिकट आरक्षित करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए रेलवे ने 9752494550 नंबर जारी किया है। इसमे आपातकालीन कोटा में प्रतिक्षा के टिकट को आरक्षित, पात्रता के आधार पर किया जाएगा।
एक मई से चलेगी ट्रेन, इन स्टेशन पर होगा ठहराव IMAGE CREDIT: Railway इस तरह भरना होगा आवेदन
साफ पेपर पर यात्री का नाम, यात्री की ट्रेन का नंबर, यात्री के टिकट का नंबर, यात्रा की दिनांक, यात्रा के शुरू होने से गंतव्य तक की यात्रा की जानकारी, वीआईपी फॉर्म भरने वाले का नाम, यात्री का मोबाइल नंबर व यात्रा का कारण बताना होगा। इसके अलावा यात्री या यात्री की तरफ से फॉर्म को देने वाले व्यक्ति को शपथ लिखना होगी की यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा दिए गए नियम चेहरे पर मास्क, यात्रा के लिए 90 मिनट पूर्व पहुंचना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ट्रेन में बनाए गए नियम का पालन करना आदि लिखना होगा। इसके अलावा जिस राज्य में यात्री जा रहा है वहां कोविड 19 के अंतर्गत बनाए गए नियम को पालन के बारे में भी यात्री को सहमति देना होगी। इसके बाद ही टिकट प्रतिक्षा से आरक्षित किया जाएगा।
साफ पेपर पर यात्री का नाम, यात्री की ट्रेन का नंबर, यात्री के टिकट का नंबर, यात्रा की दिनांक, यात्रा के शुरू होने से गंतव्य तक की यात्रा की जानकारी, वीआईपी फॉर्म भरने वाले का नाम, यात्री का मोबाइल नंबर व यात्रा का कारण बताना होगा। इसके अलावा यात्री या यात्री की तरफ से फॉर्म को देने वाले व्यक्ति को शपथ लिखना होगी की यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा दिए गए नियम चेहरे पर मास्क, यात्रा के लिए 90 मिनट पूर्व पहुंचना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ट्रेन में बनाए गए नियम का पालन करना आदि लिखना होगा। इसके अलावा जिस राज्य में यात्री जा रहा है वहां कोविड 19 के अंतर्गत बनाए गए नियम को पालन के बारे में भी यात्री को सहमति देना होगी। इसके बाद ही टिकट प्रतिक्षा से आरक्षित किया जाएगा।