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कोर्ट ने 13 दिन पहले दिया था स्टे
रतलाम में जावरा फाटक से सेजावता फंटे तक बनाए जा रहे फोरलेन के रास्ते में पहलवान बाबा की दरगाह का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में होने के कारण बाधा बन रहा था। अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी और कुछ लोग कोर्ट चले गए थे। 13 नवंबर को तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्क खंड रतलाम ने कोर्ट में प्रशासन की ओर से किसी के पक्ष रखने न आने पर एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने (स्टे) का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें