रेलमंत्री ने कहा 15 अप्रैल से नहीं चलेगी ट्रेन, रिफंड लेने करना होगा यह काम कोविड – 19 के अंतर्गत प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत सजग रहे व सुरक्षित रहे की बात की गई है। प्रशासन ने 10 मार्च के बाद कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वालों को स्वयं सामने आने की बात की गई है। इसके अलावा पड़ोस, मोहल्ला में कोई व्यक्ति अगर आया है तो नाम देने की बात की गई है। नाम के अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर देना चाहे को वो भी अपील की गई है। सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।
देखें LATEST VIDEO : रतलाम में टोटल लॉकडाउन, दवाएं मिल रही है यहां पर Corona virus and ratlam police” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2020/03/24/nagar_nigam_5976399-m.jpg”>इन जिलों से आने वाले आए स्वयं सामने प्रशासन ने जो बयान जारी किया है उसके अनुसार रतलाम जिले के समस्त निवासियों से आग्रह है कि आपके घर मे अथवा पड़ोस में , मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति अगर 10 मार्च के बाद कोविड -१९ पॉजिटिव जिलो जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरेना, भीलवाड़ा, जयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदा, पूना, मुम्बई, दिल्ली, बंगलोर के अलावा राज्य – तेलंगाना आदि से कोई आया है तो उसको स्वयं बचाव के लिए सामने आना होगा। इससे उसका बेहतर उपचार किया जा सकेगा। यह अलर्ट उनके लिए जारी किया गया है जिन्होंने अपनी जानकारी नहीं दी है।