सूत्र सेवा का परमिट जारी होने के बाद परिवहन विभाग के उज्जैन स्थित संभागीय कार्यालय से इसके लिए किराया सूची जारी होगी। दरअसल बस का परमिट जारी करने का अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी को है, जबकि किराया तय करने के लिए संभागीय अधिकारी होते है। परमिट जारी होने के बाद ही किराया सूची जारी होती है। फिलहाल जब तक परमिट जारी नहीं होता है, तब तक किराया सूची जारी नहीं की जा सकती है। परमिट जारी होते ही किराया सूची भी जारी हो जाएगी।
लाखों रुपए की बस खरीदने के बाद अब तक परमिट नहीं मिलने से बस ऑपरेटर भी परेशान है। उनकी माने तो परमिट के संबंध में जब भी परिवहन कार्यालय में संपर्क किया जाता है तो जल्द प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जाती है लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। यदि परमिट जारी हो जाता है, तो उसी दिन से बसों को सड़क पर उतार दिया जाएगा। उनके चलने से आमजन को भी काफी राहत मिलेगी।
आपत्ति आने से रोका परमिट
– सूत्र सेवा आने के बाद परमिट के लिए आवेदन आया था, जिसके चलते आपत्ति को लेकर प्रकाशन कराया गया था, जिस पर बस ऑपरेटरों ने आपत्ति जताई है। जब तक आपत्ति का निराकरण नहीं हो जाता तब तक परमिट जारी नहीं किए जा सकते है। जल्द ही सभी के साथ बैठक कर आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाएगा।
रीना किराडे़, आरटीओ, रतलाम