आईटीआर 1 ये भर सकते है
कर सलाहकार परिषद के अनुसार व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्त वर्ष में रिटर्न भरना होगा। वे लोग जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है व यह आय वेतन, एक मकान से है तथा ब्याज और कृषि आय जैसे अन्य स्त्रोतों से आय 5 हजार रुपए तक की आय है, वह आईटीआर-1 में अपनी आय का ब्यौरा भरेंगे। इसके लिए वे लोग जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है उनको कर जमा करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष के लिए 31 जुलाई तय की गई है।
कर सलाहकार परिषद के अनुसार व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्त वर्ष में रिटर्न भरना होगा। वे लोग जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है व यह आय वेतन, एक मकान से है तथा ब्याज और कृषि आय जैसे अन्य स्त्रोतों से आय 5 हजार रुपए तक की आय है, वह आईटीआर-1 में अपनी आय का ब्यौरा भरेंगे। इसके लिए वे लोग जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है उनको कर जमा करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष के लिए 31 जुलाई तय की गई है।
आईटीआर 2 व 3 इनके लिए आईटीआर-2 उन लोगों द्वारा भरा जाएगा, जिनकी आय स्वयं के कारोबार या पेशे में लाभ से नहीं है। वहीं आईटीआर-3 उन लोगों व एचयूएफ ( हिंदू अविभाजित परिवार ) द्वारा भरे जाएंगे, जिनकी आय व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ के जरिये होती है।
इस तरह हुआ बदलाव
आईटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों ( एलएलपी के अलावा ) के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है तथा व्यापार एवं पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं। आईटीआर-3 और आईटीआर-6 (कंपनियों) में माल एवं सेवा कर के लिए दिखाए गए कारोबार/सकल प्राप्ति दिखानी होगी। पिछले साल तक यह केवल आईटी-4 भरने वालों पर ही लागू था। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।
आईटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों ( एलएलपी के अलावा ) के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है तथा व्यापार एवं पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं। आईटीआर-3 और आईटीआर-6 (कंपनियों) में माल एवं सेवा कर के लिए दिखाए गए कारोबार/सकल प्राप्ति दिखानी होगी। पिछले साल तक यह केवल आईटी-4 भरने वालों पर ही लागू था। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।
आंशिक बदलाव किए गए है कराधान के नियम में आंशिक बदलाव हुए है। इस बारे में सभी सजग रहकर समय रहते कर जमा करवाएं। ये बदलाव रतलाम सर्कल में लागू हो गए है।
– संदीप मूणत, सचिव, कर सलहकार परिषद
– संदीप मूणत, सचिव, कर सलहकार परिषद