रतलाम

GST के नियम में बड़ा बदलाव, कारोबारी को देना होगा इतना जुर्माना

जीएसटी कौंसिल ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया तो अब 100 रुपए रोज का लगेगा फटका। नए नियम से कारोबारियों में हड़कंप

रतलामJan 05, 2020 / 01:27 pm

Ashish Pathak

gst news- चार स्थानों से करोड़ो रुपए की टैक्सचोरी पकड़ी

रतलाम। जीएसटी कौंसिल ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब प्रत्येक माह में जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया तो कारोबारी को 100 रुपए रोज का दंड देना होगा। नए नियम से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नए नियम कहते है कि हर माह की 10 तारीख तक जीएसटी में भुगतान नहीं हुआ तो 11 तारीख से 100 रुपए प्रतिदिन का दंड कारोबारी पर लगना शुरू हो जाएगा।
VIDEO रतलाम में सुबह से कोहरा, एनएसयूआई की मांग, स्कूल में अवकाश बढ़ाओं

अब अगर आपने प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया तो आप को 100 रुपए प्रतिदिन का दंड लगेगा। इसका कारण विक्रेता व्यापारी जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करता है तो माल की खरीदी करने वाला व्यापारी खरीदे गए माल की इनपुट टैक्स क्रेडिट नही ले पा रहे थे। इसके लिए जीएसटी कौंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
VIDEO अप्रैल माह में देशव्यापी रेल हड़ताल

gst.jpeg
पोर्टल पर नहीं जोड़ा था
सनद रहे कि अभी तक जीएसटीआर-1 में लेट फीस का प्रावधान होने के बावजूद पोर्टल पर इसे नहीं जोड़ा गया था। इसके चलते डीलर जीएसटीआर 3बी का रिटर्न फाइल कर रहे थे, लेकिन बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर रहे थे। ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उन्हें तिमाही एवं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें मासिक रिटर्न फाइल करना है।
रतलाम में आकाशवाणी देगा FM की सौगात

GST
लेट फीस माफ कर दी
कर सलाहकार परिषद पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया जीएसटी कौंसिल ने जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक कि जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न की लेट फीस माफ कर दी है। यानी कि अब दिसंबर 2019 का रिटर्न 10 जनवरी के बाद फ़ाइल किया जाता है तो लेट फीस देना होगी, लेकिन यदि जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के जीएसटी आर-1 19 दिसंबर से 10 जनवरी 2020 तक फ़ाइल किए है तो लेट फीस नही लगेगी। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर 100 रुपए प्रतिदिन के मान से लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा।
VIDEO जयपुर बान्द्रा जयपुर के साथ अजमेर बांद्रा अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी

GST NEWS- बड़ी-बड़ी कंपनियों को शर्मनाक करतूत!!!
इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं
विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करने के कारण क्रेता व्यापारी को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के नए नियमों के चलते उन्हें कर का भुगतान करना पड़ रहा है इससे व्यापारी की वर्किंग कैपिटल जाम हो रही है । इस कारण से जीएसटी कौंसिल ने जीएसटीआर-1 पर लेट फीस लगाने का निर्णय लिया है।
– मनोज जैन, अध्यक्ष, कर सलाहकार परिषद रतलाम
देखें VIDEO साल के पहले ही दिन सूर्य अवकाश पर, हर जगह कोहरा

VIDEO मध्यप्रदेश में दर्दनाक हादसा, तीन की जलकर मौत

चंद्रग्रहण 2020 : भूलकर मत करना यह 5 काम, यह 2 तो बिल्कुल मत करना
1 जनवरी 2020 से बंद हो रहे रेलवे के यह छह हेल्पलाइन नंबर

Hindi News / Ratlam / GST के नियम में बड़ा बदलाव, कारोबारी को देना होगा इतना जुर्माना

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.