
पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके रिश्तेदारों को 7 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति का है मामला
रांची: आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और पांच रिश्तेदारों को सात-सात साल कारावास और 50-50 लाख रुपए जुर्माने की सजा की सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर इन सभी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में काटना होगा। अदालत ने एनोस एक्का की तमाम संपत्तियों को भी अटैच करने का आदेश दिया है।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ए.के. मिश्र ने सभी आरोपियों को आय से अधिक 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने गत 12 फरवरी को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की गई। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनोन एक्का, भाई गिद्धियन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का शामिल है।
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार का मामले सामने आने पर वर्ष 2008 में निगरानी ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर 10 अगस्त 2010 को सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई का आरोप था कि एनोस एक्का ने 2006 और 2008 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहते हुए कथित तौर पर यह संपत्ति अर्जित की थी। वहीं एनोस एक्का की ओर से दावा किया गया था कि वे अवैध आय से नहीं, बल्कि रिश्तेदारों से मिले उपहार से करोड़पति बने हैं। ज्ञातव्य हो कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का को एक अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई है और अभी वे जमानत पर है। एनोस एक्का ने 2005, 2009 और 2015 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।
Published on:
25 Feb 2020 05:07 pm
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