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Rampur News: पत्नी को गुजारे के लिए 10 हजार रुपये नहीं दे पाए रामपुर सपा सांसद, अब संपत्ति बेचकर होगी भरपाई

Rampur News: यूपी के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है। पत्नी को खर्चा नहीं देने पर मेरठ की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

रामपुरOct 22, 2024 / 11:13 am

Mohd Danish

Rampur News: पत्नी को गुजारे के लिए 10 हजार रुपये नहीं दे पाए रामपुर सपा सांसद।

Rampur News Today: रामपुर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिये 10,000/- रुपए मासिक राशि देनी थी, लेकिन आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000/- नहीं दिए। इसीलिए नई दिल्ली के अंदर जो कोई जंगम संपत्ति मिले, उसे कुर्क कर लें। कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर पत्नी को दिया जाए। आदेश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आगरा ने दिया है।
दरअसल, मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रोमाना परवीन ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। जोकि आगरा कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांगी की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था।
मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने रोमाना परवीन को तलाक दे रखा है, लेकिन याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तलाक नहीं माना है। रोमाना परवीन से मोहिबुल्लाह का एक बेटा है। उसका नाम अमिनुल्लाह है। बीजेपी नेता घनश्याम लोधी ने सासंद मोहिबुल्लाह नदवी पर पत्नी रोमाना परवीन की जानकारी न देने की बात कही है।

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